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HC ने कृषि सचिव को जारी किया अवमानना नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब - अवमानना नोटिस न्यूज

नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश की एकल पीठ ने प्रदेश के कृषि सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. सचिव से 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट
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Published : May 6, 2021, 7:06 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के कृषि सचिव हरबंस चुग को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक उधमसिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के धान और गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर कर दिया जाए. कोर्ट ने कृषि उपज के त्वरित भुगतान के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार ने किसानों का भुगतान नहीं किया. जिस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

पढ़ें- मसूरी की तलहटी में अवैध निर्माण का मामला, HC ने MDDA से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों गेहूं की तोल चल रही है. अभी तक राज्य सरकार के ऊपर किसानों के गेहूं का भुगतान 80 करोड़ रुपए से लेकर 100 से करोड़ रुपए के बीच बकाया है. जिसे दो महीने से ऊपर हो चुका है. वहीं बीते साल का करीब 700 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश की एकल पीठ ने प्रदेश के कृषि सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के कृषि सचिव हरबंस चुग को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक उधमसिंह नगर निवासी गणेश उपाध्याय ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि किसानों के धान और गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर एक हफ्ते के अंदर कर दिया जाए. कोर्ट ने कृषि उपज के त्वरित भुगतान के आदेश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार ने किसानों का भुगतान नहीं किया. जिस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

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याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में इन दिनों गेहूं की तोल चल रही है. अभी तक राज्य सरकार के ऊपर किसानों के गेहूं का भुगतान 80 करोड़ रुपए से लेकर 100 से करोड़ रुपए के बीच बकाया है. जिसे दो महीने से ऊपर हो चुका है. वहीं बीते साल का करीब 700 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान बकाया है.

मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश की एकल पीठ ने प्रदेश के कृषि सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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