नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की याचिका को कैट की नैनीताल सर्किट बेंच से दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई नैनीताल सर्किट बेंच में ही करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति एन एस धनिक की खंडपीठ में हुई.
मामले के अनुसार आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी के होने को लेकर कैट में याचिका दायर की थी. जिसपर कैट की नैनीताल सर्किट पीठ सुनवाई कर रही थी. लेकिन उसे बाद में कैट की दिल्ली पीठ को रेफर कर दिया था. जिसे संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस मामले की सुनवाई नैनीताल में ही करने की अपील की थी. इसके साथ ही वे इस मामले की खुद पैरवी कर रहे हैं.
यह है मामला: वनाधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर कैट में याचिका दायर की थी. इस पर कैट की नैनीताल सर्किट बेंच सुनवाई कर रही थी. बाद में मामला कैट की दिल्ली पीठ को रेफर कर दिया गया था. इसे संजीव चतुर्वेदी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इस मामले की सुनवाई नैनीताल में ही करने की अपील की थी. पैरवी के लिए चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में सीनियर और जूनियर अधिवक्ता नियुक्त किए थे.