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15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन पर जेब हो सकती है ढीली, 25 से 125 गुना हुई शुल्क वृद्धि - वाहनों के रजिस्ट्रेशन फिस में बढ़ोतरी

सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन पर भारी भरकम फीस वसूल सकता है. जानकारी के अनुसार निजी वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की फीस में 25 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं, जबकि कमर्शियल वाहन पर 125 गुना की वृद्धि हो सकती है.

बढ़ सकती है वाहनों के रीरजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन की फीस.
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Published : Nov 8, 2019, 4:31 PM IST

Updated : Nov 8, 2019, 5:33 PM IST

हल्द्वानीः सड़क परिवहन मंत्रालय अब 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के फीस में बढ़ोत्तरी करने जा रहा है. ऐसे में निजी वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की फीस में 25 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं. जबकि, कमर्शियल वाहन पर 125 गुना की वृद्धि हो सकती है. माना जा रहा है कि ये नियम आगामी 2020 से लागू हो सकती है.

जानकारी के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भारी भरकम फीस वसूल सकता है. मंत्रालय नए प्रस्ताव के तहत 15 साल पुराने वाहनों की री रजिस्ट्रेशन के फीस में बढ़ोत्तरी कर सकता है. परिवहन विभाग की मानें तो निजी वाहनों का 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. जिसके बाद फिटनेस के बाद 5 साल तक के लिए री रजिस्ट्रेशन किया जाता है.

बढ़ सकती है वाहनों के रीरजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन की फीस.

ये भी पढ़ेंः जम्मू-कश्मीर में देवभूमि का लाल शहीद, आज होगा अंतिम संस्कार

वर्तमान में बाइक के रजिस्ट्रेशन की फीस वर्तमान में ₹1780 है. जबकि पेट्रोल कार की री रजिस्ट्रेशन ₹4280, डीजल की ₹6280 फीस निर्धारित है. वहीं, बड़े कमर्शियल वाहनों को 8 साल तक 2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है. जिसके बाद 8 साल बाद 1 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है. जिसका चार्ज 1420 रुपये है.

उधर, रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी होती है तो पुराने वाहनों की कीमत नई वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएगा. ऐसे में परिवहन मंत्रालय की ओर से फीस में बढ़ोत्तरी की जाती है तो बाइक के री रजिस्ट्रेशन के लिए करीब ₹3000 चुकाने पड़ सकते हैं. जबकि, फोर व्हीलर के लिए ₹15000 तक चुकाना पड़ सकता है.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के आज ये हैं दाम, जानें अपने शहर के रेट

वहीं, ट्रक, बस और कमर्शियल वाहन के फिटनेस की टेस्ट फीस ₹200 हुआ करता थी. जो बढ़कर ₹25000 तक हो गई है. ऐसे मे निजी वाहन 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे. जबकि, कमर्शियल वाहन 1 साल के लिए ही रजिस्टर्ड होंगे.

हल्द्वानीः सड़क परिवहन मंत्रालय अब 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के फीस में बढ़ोत्तरी करने जा रहा है. ऐसे में निजी वाहनों के री रजिस्ट्रेशन की फीस में 25 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं. जबकि, कमर्शियल वाहन पर 125 गुना की वृद्धि हो सकती है. माना जा रहा है कि ये नियम आगामी 2020 से लागू हो सकती है.

जानकारी के मुताबिक, सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भारी भरकम फीस वसूल सकता है. मंत्रालय नए प्रस्ताव के तहत 15 साल पुराने वाहनों की री रजिस्ट्रेशन के फीस में बढ़ोत्तरी कर सकता है. परिवहन विभाग की मानें तो निजी वाहनों का 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है. जिसके बाद फिटनेस के बाद 5 साल तक के लिए री रजिस्ट्रेशन किया जाता है.

बढ़ सकती है वाहनों के रीरजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन की फीस.

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वर्तमान में बाइक के रजिस्ट्रेशन की फीस वर्तमान में ₹1780 है. जबकि पेट्रोल कार की री रजिस्ट्रेशन ₹4280, डीजल की ₹6280 फीस निर्धारित है. वहीं, बड़े कमर्शियल वाहनों को 8 साल तक 2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है. जिसके बाद 8 साल बाद 1 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है. जिसका चार्ज 1420 रुपये है.

उधर, रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोत्तरी होती है तो पुराने वाहनों की कीमत नई वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएगा. ऐसे में परिवहन मंत्रालय की ओर से फीस में बढ़ोत्तरी की जाती है तो बाइक के री रजिस्ट्रेशन के लिए करीब ₹3000 चुकाने पड़ सकते हैं. जबकि, फोर व्हीलर के लिए ₹15000 तक चुकाना पड़ सकता है.

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वहीं, ट्रक, बस और कमर्शियल वाहन के फिटनेस की टेस्ट फीस ₹200 हुआ करता थी. जो बढ़कर ₹25000 तक हो गई है. ऐसे मे निजी वाहन 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे. जबकि, कमर्शियल वाहन 1 साल के लिए ही रजिस्टर्ड होंगे.

Intro:sammry- 15 साल से पुराना वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देना पड़ सकता है भारी-भरकम रकम।

एंकर- अगर आप पुराना वाहन चला रहे हैं या आप पुराने वाहन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बुरी। सड़क परिवहन मंत्रालय पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भारी भरकम फीस वसूल सकता है जानकारी के अनुसार 2020 में रीरजिस्ट्रेशन के के बीच में 25 गुना वृद्धि हो सकती है ऐसे में पुराने वाहन की कीमत नए वाहन की कीमत के बराबर हो सकता है।


Body:जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय नए प्रस्ताव के अनुसार 15 साल पुराने वाहनों की री रजिस्ट्रेशन के फीस में बढ़ोतरी कर सकता है बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में यह नियम लागू हो सकता है। जानकारी के अनुसार निजी वाहनों के रीरजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन की फीस में 25 गुना ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं जबकि कमर्शियल वाहन पर 125% की वृद्धि हो सकती हैं। परिवहन विभाग के अनुसार निजी वाहनों का 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है जिसके बाद फिटनेस के बाद 5 साल तक के लिए और री रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
वर्तमान में बाइक के रजिस्ट्रेशन की फीस वर्तमान में 1780 है।
जबकि पेट्रोल कार की रीरजिस्ट्रेशन 4280,डीज़ल की 6280 फीस निर्धारित है। जबकि बड़े कमर्शियल वाहनों का 8 साल तक 2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके बाद 8 साल बाद 1 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका चार्ज 1420 रुपये है।

बाइट -संदीप वर्मा एआरटीओ हल्द्वानी


Conclusion:जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी होती है तो पुराने वाहनों की कीमत नई वाहनों की कीमत के बराबर हो जाएगा ऐसे में अगर परिवहन मंत्रालय द्वारा फीस में बढ़ोतरी की जाती है तो बाइक के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए करीब ₹3000 चुकाने पड़ सकते हैं जबकि फोर व्हीलर के लिए ₹15000 तक चुकाना पड़ सकता है जबकि ट्रक बस और कमर्शियल वाहन के फिटनेस की टेस्ट फीस ₹200 हुआ करता था जो बढ़कर ₹25000 तक हो सकता है। ऐसे मे निजी वाहन 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे जबकि कमर्शियल वाहन 1 साल के लिए रजिस्टर्ड होंगे ।
Last Updated : Nov 8, 2019, 5:33 PM IST
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