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नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, सगे जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

मामला 2018 का है. पीड़िता के पिता ने अपने दमाद के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी थी.

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Published : Mar 4, 2021, 9:31 PM IST

हल्द्वानी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का दंड लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने निर्भया फंड से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

पढ़ें- काशीपुर: तीन दिन से लापता नाबालिग के मामले में युवक समेत मां-बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 23 जून 2018 का है. कक्षा चार में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी पुत्री पिछले काफी दिनों से गुमशुम रह रही थी. पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसका सगा जीजा जब भी ससुराल आता तो मौका पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था. साथ ही दोषी ने पीड़िता को किसी की कुछ न बताने की धमकी दी थी.

पूरे मामले में हल्द्वानी पुलिस ने दोषी के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसके गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पुलिस ने कुल आठ गवाह पेश किए. साक्ष्य-सबूतों और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते तो हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

हल्द्वानी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी जीजा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपए का दंड लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने निर्भया फंड से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 23 जून 2018 का है. कक्षा चार में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने हल्द्वानी कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि उसकी पुत्री पिछले काफी दिनों से गुमशुम रह रही थी. पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसका सगा जीजा जब भी ससुराल आता तो मौका पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था. साथ ही दोषी ने पीड़िता को किसी की कुछ न बताने की धमकी दी थी.

पूरे मामले में हल्द्वानी पुलिस ने दोषी के खिलाफ धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज कर उसके गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पुलिस ने कुल आठ गवाह पेश किए. साक्ष्य-सबूतों और गवाहों के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते तो हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

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