नैनीतालः सरकारी घर व अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी और विजय बहुगुणा को अपना जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया था. जिस पर अब त्रिवेंद्र सरकार आगामी विधानसभा सत्र में पूर्व सीएम को दी गई सुविधाओं के लिए नया विधेयक ला सकती है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 5 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी गई सुविधाओं पर नया विधेयक लाया जा रहा है. जिस पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया था और बताया था कि अगर सरकार इस मामले में विधेयक लाएगी तो उसको भी नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी. राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने के लिए विधेयक ला रही है जो गलत है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.
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पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले का किराया व अन्य भत्ते जमा करने के आदेश दिए थे. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में अध्यादेश जारी कर सरकारी घर समेत अन्य भत्ते जमा करने का फैसला किया था. जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने एक बार फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी.
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गौरतलब है कि सरकार ने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी. जिसमें राज्य सरकार ने बताया कि पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खण्डूड़ी पर 46 लाख 59 हजार रुपए, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार रुपए, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए और पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है.