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नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को पांच साल की सजा

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Published : Jan 28, 2021, 10:46 PM IST

मामला 8 जून 2017 का है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित को ₹50000 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

haldwani court news
हल्द्वानी कोर्ट न्यूज

हल्द्वानी: कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 12 की नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संचालक द्वारा छेड़छाड़ के मामले में हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट में कोचिंग संचालक को 5 साल की सजा और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित को ₹50000 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें- चोरी की बाइक के साथ दो गिरफ्तार, दोनों आरोपी पैरोल पर आए थे जेल से बाहर

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 8 जून 2017 का है जब हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग मुखानी स्थित करियर प्वाइंट कोचिंग संचालक उमाकांत मिश्रा के यहां ट्यूशन क्लास लेने गई थी. इस दौरान दोपहर 3:00 बजे कोचिंग संचालक द्वारा उमाकांत मिश्रा ने उसके साथ छेड़छाड़ की जिसके बाद नाबालिक किसी तरह से वहां से भागकर पास के एक मेडिकल स्टोर में जाकर अपने साथ हुई घटना की आपीबीती परिजनों को सुनाई. जिसके बाद पूरे मामले में परिजनों ने हल्द्वानी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

वहीं, पुलिस ने पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 354 धारा 354 क और धारा 9 (च)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में 9 गवाहों की सुनवाई के बाद हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी को 5 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया है.

हल्द्वानी: कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 12 की नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संचालक द्वारा छेड़छाड़ के मामले में हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की कोर्ट में कोचिंग संचालक को 5 साल की सजा और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित को ₹50000 रुपए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना से दिए जाने के निर्देश दिए हैं.

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला 8 जून 2017 का है जब हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग मुखानी स्थित करियर प्वाइंट कोचिंग संचालक उमाकांत मिश्रा के यहां ट्यूशन क्लास लेने गई थी. इस दौरान दोपहर 3:00 बजे कोचिंग संचालक द्वारा उमाकांत मिश्रा ने उसके साथ छेड़छाड़ की जिसके बाद नाबालिक किसी तरह से वहां से भागकर पास के एक मेडिकल स्टोर में जाकर अपने साथ हुई घटना की आपीबीती परिजनों को सुनाई. जिसके बाद पूरे मामले में परिजनों ने हल्द्वानी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

वहीं, पुलिस ने पूरे मामले में जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ धारा 354 धारा 354 क और धारा 9 (च)/10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. पूरे मामले में 9 गवाहों की सुनवाई के बाद हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी को 5 साल की सजा और 20,000 का जुर्माना लगाया है.

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