नैनीतालः प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए बार-बार कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके लिए हर जिले में मेंटेनेंस अधिकारी तैनात रहेंगे. जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का 1 महीने के भीतर निस्तारण करेंगे. वहीं, अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की समस्या का निस्तारण नहीं होने पर डीएम स्तर के अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत पर सुनवाई करेंगे.
गौर हो कि, केंद्र सरकार ने 2007 में वरिष्ठ नागरिक मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट का गठन किया था. जिसमें कहा गया था कि सभी राज्य सरकार आदेश के 6 महीने के भीतर अपने राज्य में इस एक्ट के नियम को बनाकर लागू करें. इस एक्ट में एसडीएम स्तर के अधिकारी को मेंटेनेंस अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा था.
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साथ ही इस एक्ट का प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए आज तक नियमावली तैयार नहीं की. जिसके बाद हरिद्वार निवासी कैलाश शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
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याचिका दायर होने के बाद राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार के एक्ट को लागू कर दिया है. वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 3 महीने के भीतर सीनियर सिटीजन के अधिकारों के लिए उचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जिससे एक्ट को सही प्रकार से सीनियर सिटीजन तक पहुंचाया जा सके.