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रिजोर्ट स्वामी ने किया वन पंचायत की भूमि पर कब्जा, DFO ने दिए जांच के आदेश

रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में वन पंचायत की भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है. ग्रामीणों मामले के शिकायत ब्लॉक प्रमुख और वन प्रभाग के डीएफओ से की है.

forest panchayat land
वन पंचायत की भूमि
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Published : May 8, 2022, 3:39 PM IST

रामनगरः नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में वन पंचायत की भूमि पर रिजोर्ट स्वामी द्वारा कब्जा (capture of forest panchayat land) करने का मामला सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रिजोर्ट स्वामी वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ ही उस भूमि पर सीसी मार्ग भी बना रहा है. ग्रामीणों की मानें तो रिजोर्ट स्वामी ने यहां ग्रामीणों का आना जाना भी बंद कर दिया है.

ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है. ब्लॉक स्तर से निर्माणाधीन रिजोर्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

रिजोर्ट स्वामी ने किया वन पंचायत की भूमि पर कब्जा.
ये भी पढ़ेंः ऋषिकेश: 6 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा, भू-माफियाओं पर कार्रवाई से कतरा रहा प्रशासन!

वहीं, वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है. वन पंचायत की भूमि पंचायत के अधीन होती है. लेकिन उक्त पर निर्माण करने से पहले फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है. इसके बाद वन भूमि ट्रांसफर की कार्रवाई की जाती है. रेंज अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है. निर्माणाधीन रिजोर्ट स्वामी पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

रामनगरः नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में वन पंचायत की भूमि पर रिजोर्ट स्वामी द्वारा कब्जा (capture of forest panchayat land) करने का मामला सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रिजोर्ट स्वामी वन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ ही उस भूमि पर सीसी मार्ग भी बना रहा है. ग्रामीणों की मानें तो रिजोर्ट स्वामी ने यहां ग्रामीणों का आना जाना भी बंद कर दिया है.

ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत का कहना है कि ग्रामीणों द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है. ब्लॉक स्तर से निर्माणाधीन रिजोर्ट पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

रिजोर्ट स्वामी ने किया वन पंचायत की भूमि पर कब्जा.
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वहीं, वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में आया है. वन पंचायत की भूमि पंचायत के अधीन होती है. लेकिन उक्त पर निर्माण करने से पहले फॉरेस्ट क्लीयरेंस लेना जरूरी होता है. इसके बाद वन भूमि ट्रांसफर की कार्रवाई की जाती है. रेंज अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है. निर्माणाधीन रिजोर्ट स्वामी पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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