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छात्रवृत्ति घोटाला: आरोपी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज - गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका

छात्रवृत्ति घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरोपी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इससे गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा है. वहीं, अब एसआईटी सीताराम नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.

छात्रवृत्ति घोटाला.
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Published : Oct 17, 2019, 11:13 PM IST

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरोपी तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए गीताराम नौटियाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज.

घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल के खिलाफ घोटाले के सबूत पाए गए. रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि गीताराम नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घोटाले से संबंधित दस्तावेज उनको नहीं दे रहे हैं. इसके आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी द्वारा पेश की गई घोटाले की रिपोर्ट सरकार को वापस कर दी है.

ये भी पढ़ें: अब नहीं दिखाई देते कुम्हार की चाक पर बने दीये, दम तोड़ रहा पारंपरिक रोजगार

बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों ही कोर्ट से गीताराम नौटियाल की याचिका खारिज कर दी गई है. इसके बाद गीताराम नौटियाल पर एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू होने पर गीताराम नौटियाल ने एससी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया था.

साथ ही बताया कि एसआईटी उनसे पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे. आयोग के इस आदेश को देहरादून निवासी पंकज कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि आयोग को मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. लिहाजा इन पर कार्रवाई जारी रखी जाए. साथ ही मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, अब एसआईटी गीताराम नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.

नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरोपी तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए गीताराम नौटियाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

आरोपी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज.

घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल के खिलाफ घोटाले के सबूत पाए गए. रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि गीताराम नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घोटाले से संबंधित दस्तावेज उनको नहीं दे रहे हैं. इसके आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी द्वारा पेश की गई घोटाले की रिपोर्ट सरकार को वापस कर दी है.

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बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों ही कोर्ट से गीताराम नौटियाल की याचिका खारिज कर दी गई है. इसके बाद गीताराम नौटियाल पर एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू होने पर गीताराम नौटियाल ने एससी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया था.

साथ ही बताया कि एसआईटी उनसे पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे. आयोग के इस आदेश को देहरादून निवासी पंकज कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि आयोग को मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. लिहाजा इन पर कार्रवाई जारी रखी जाए. साथ ही मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, अब एसआईटी गीताराम नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.

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प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में समाज कल्याण के संयुक्त निर्देशक और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को लगा बड़ा झटका।

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प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी वर्तमान के संयुक्त निर्देशक समाज कल्याण गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए गीताराम नौटियाल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा है।
घोटाले के मामले में हाई कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल के खिलाफ घोटाले के सबूत पाए, रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि गीताराम नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घोटाले से संबंधित दस्तावेज उनको नहीं दे रहे हैं, जिसके आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया, और कोर्ट ने एसआईटी द्वारा पेश की गई घोटाले की रिपोर्ट सरकार को वापस कर दी।



Body:आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और दोनों ही कोर्ट से गीताराम नौटियाल की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद गीताराम नौटियाल पर एसआईटी ने एफ आई आर दर्ज की और एफ आई आर दर्ज होने के बाद गीताराम नौटियाल से पूछताछ भी, घोटाले के मामले में पूछताछ शुरू होने पर गीताराम नौटियाल ने एससी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया और कहा कि एसआईटी उनसे पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्यवाही ना करने के आदेश दिए थे,आयोग के इस आदेश को देहरादून निवासी पंकज कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि आयोग को मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है लिहाजा इन पर कार्रवाई जारी रखी जाए, साथ ही मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और आयोग ने कोर्ट के कार्य में हस्तक्षेप करा है तो लिहाजा आयोग के सभी लोगों पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई भी की जाए,, मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन न्यायधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एससी आयोग द्वारा गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी के आदेश को खारिज कर दिया जिससे गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा था, और कोर्ट ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था,
आज आए फैसले में नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिससे गीतारामा नौटियाल को बड़ा झटका लगा है वहीं अब एसआईटी सीताराम नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।


Conclusion:आपको बताते चलें कि घोटाले के मामले में राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगराज ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एसआईटी को आदेश दिए थे कि वह मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें जिसके आधार पर एसआईटी ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई की थी ।

बाईट- सी के शर्मा, अधिवक्ता हाई कोर्ट।
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