नैनीताल: प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण के संयुक्त निदेशक और पूर्व समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने आरोपी तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए गीताराम नौटियाल की याचिका को खारिज कर दिया है.
घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा था, जिसके आधार पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल के खिलाफ घोटाले के सबूत पाए गए. रिपोर्ट में एसआईटी ने बताया कि गीताराम नौटियाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घोटाले से संबंधित दस्तावेज उनको नहीं दे रहे हैं. इसके आधार पर नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने एसआईटी द्वारा पेश की गई घोटाले की रिपोर्ट सरकार को वापस कर दी है.
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बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों ही कोर्ट से गीताराम नौटियाल की याचिका खारिज कर दी गई है. इसके बाद गीताराम नौटियाल पर एसआईटी ने एफआईआर दर्ज कर पूछताछ शुरू होने पर गीताराम नौटियाल ने एससी आयोग में अपना उत्पीड़न होने का मामला दर्ज कराया था.
साथ ही बताया कि एसआईटी उनसे पूछताछ के नाम पर उत्पीड़न कर रही है, जिसके बाद आयोग ने गीताराम नौटियाल पर कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे. आयोग के इस आदेश को देहरादून निवासी पंकज कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए कहा कि आयोग को मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. लिहाजा इन पर कार्रवाई जारी रखी जाए. साथ ही मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है. वहीं, अब एसआईटी गीताराम नौटियाल को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.