हल्द्वानी: अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो परिवहन विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे भी अपना डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 18 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोई लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो इसके लिए आपको सिर्फ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा.
वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है ऐसे में लोग लाइसेंस बनाने के लिए इधर-उधर भटकते हैं. कई बार लोग लाइसेंस बनाने के लिए दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं. जहां दलाल मोटी रकम ऐंठ लेते हैं. ऐसे में अगर आप अपना लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आप परिवहन विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.सबसे पहले आपको अपना लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा. संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 18 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है. उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोई लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो इसके लिए आपको सिर्फ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा.
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जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करें. जिसके बाद सिलेक्ट विंडो में आपको जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ-साथ आगे मांगी जा रही जानकारियां भरें. वेबसाइट में पहले चरण में ऑनलाइन सेवाएं, विकल्प पर जाएं और डीएल संबंधित सेवाएं चुनें.निवास स्थान के रूप में उत्तराखंड चुनें और एलएल के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें. उसके बाद सभी आवश्यक जानकारी अपलोड करें. परिवहन विभाग द्वारा लागू शुल्क का भुगतान करें और एलएल टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करें. जहां निर्धारित तिथि पर आरटीओ कार्यालय में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दें. टेस्ट में सफल होने पर लाइसेंस बनाने की आगे की कार्रवाई की मंजूरी मिलेगी. इसके बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा और आपका डीएल आपके पते पर डाक के माध्यम से प्राप्त होगा.