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हल्द्वानी: खाद्य पदार्थों के 11 नमूने फेल, कारोबारियों को भेजा नोटिस

पिछले साल त्योहारों के मौके पर नैनीताल जिले के रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी से 30 खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई थी. इनमें से 11 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए हैं. इसके बाद इनके कारोबारियों को नोटिस भेजे गए हैं.

Food safety department
खाद्य सुरक्षा विभाग
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Published : Jul 31, 2020, 11:06 AM IST

Updated : Jul 31, 2020, 12:12 PM IST

हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिछले साल नैनीताल जनपद में करीब 30 खाद्य पदार्थों के नमूने रुद्रपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजे थे. इसमें कुल 11 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं. खाद्य विभाग ने कारोबारियों को नोटिस भेज जुर्माने की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस बिष्ट ने बताया कि पिछले साल त्योहारों के मौके पर जिले के रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई थी. इसमें 11 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए हैं. इसमें कई ब्रांडेड कंपनियों के पदार्थ भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पनीर, मावा, मिठाई और दूध के भी सैंपल भी फेल हुए हैं.

खाद्य पदार्थों के 11 नमूने फेल

पढ़ें- 'द वॉइस इंडिया' विनर पवनदीप राजन ने अपने गांव में खोला स्टूडियो, स्थानीय कलाकारों को मिलेगा रोजगार

बीएस बिष्ट ने बताया सभी संबंधित कारोबारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. साथ ही इन सभी कारोबारियों को नोटिस भेज एक माह के भीतर अपील करने को कहा गया है. अपील न करने की स्थिति में संबंधित कारोबारी के खिलाफ 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. अगर संबंधित कारोबारी जुर्माना नहीं जमा करता है तो सजा का भी प्रावधान है.

हल्द्वानी: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पिछले साल नैनीताल जनपद में करीब 30 खाद्य पदार्थों के नमूने रुद्रपुर स्थित लैब में जांच के लिए भेजे थे. इसमें कुल 11 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं. खाद्य विभाग ने कारोबारियों को नोटिस भेज जुर्माने की कार्रवाई करना शुरू कर दिया है.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बीएस बिष्ट ने बताया कि पिछले साल त्योहारों के मौके पर जिले के रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआं और हल्द्वानी से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई थी. इसमें 11 खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हुए हैं. इसमें कई ब्रांडेड कंपनियों के पदार्थ भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि पनीर, मावा, मिठाई और दूध के भी सैंपल भी फेल हुए हैं.

खाद्य पदार्थों के 11 नमूने फेल

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बीएस बिष्ट ने बताया सभी संबंधित कारोबारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. साथ ही इन सभी कारोबारियों को नोटिस भेज एक माह के भीतर अपील करने को कहा गया है. अपील न करने की स्थिति में संबंधित कारोबारी के खिलाफ 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. अगर संबंधित कारोबारी जुर्माना नहीं जमा करता है तो सजा का भी प्रावधान है.

Last Updated : Jul 31, 2020, 12:12 PM IST
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