नैनीताल: उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अपने पसंदीदा स्कूलों में अटैच शिक्षकों को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने साल 2016 से अटैच सभी शिक्षकों को अपने मूल स्कूल में तैनात पदों पर जाने के आदेश दिए हैं. ये सभी शिक्षक 2016 से प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में जमे हुए थे. जिसे राज्य सरकार के द्वारा साल 2019 में संबद्धता को खत्म करने का आदेश जारी किया गया था.
वहीं, राज्य सरकार के इस आदेश के बाद कई शिक्षक तो अपने मूल तैनाती पर चले गए लेकिन कई शिक्षक नैनीताल हाई कोर्ट की शरण में आए और आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने सभी संबंध शिक्षकों को अपनी मूल तैनाती पर जाने के आदेश दिए हैं. ऐसे में हाई कोर्ट के इस आदेश से इन सभी शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है.
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बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा साल 2019 में उत्तराखंड की विभिन्न कॉलेजों में संबंध शिक्षकों को अपनी मूल तैनाती में वापस जाने के आदेश दिए थे लेकिन मूल तैनाती में जाने के बजाय कुछ शिक्षकों को द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए आज नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी शिक्षकों की संबद्धता को खत्म कर दिया और सभी शिक्षकों को अपनी मूल तैनाती पर जाने के आदेश दिए हैं.