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हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का मामला, 29 जून को हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई - Panchayati Raj Act

हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तीन महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएंगे. वहीं, मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने 29 जून को अगली सुनवाई की तारीख दी है.

Uttarakhand High Court
हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
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Published : May 11, 2022, 7:04 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि वह तीन महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जून की दी है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी शमशेर अली ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों चुनाव नहीं करा रही है. सरकार चुनाव टाल रही है. सरकार की ओर से पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वह पंचायती राज अधिनियम की धारा (Panchayati Raj Act) 30(6) के विपरीत है.

ये भी पढ़ें: हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला, HC में 15 जून को होगी अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि बताया कि सरकार हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर गंभीर है. परिसीमन के बाद विधिवत चुनाव करा लिए जायेंगे. उन्होंने अदालत से इसके लिए तीन महीने का समय मांगा. अंत में अदालत ने महाधिवक्ता की बात को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को तीन महीने का समय दिया है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि वह तीन महीने के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा. वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 29 जून की दी है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी शमशेर अली ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि सरकार हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों चुनाव नहीं करा रही है. सरकार चुनाव टाल रही है. सरकार की ओर से पंचायतों में जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, वह पंचायती राज अधिनियम की धारा (Panchayati Raj Act) 30(6) के विपरीत है.

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सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि बताया कि सरकार हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर गंभीर है. परिसीमन के बाद विधिवत चुनाव करा लिए जायेंगे. उन्होंने अदालत से इसके लिए तीन महीने का समय मांगा. अंत में अदालत ने महाधिवक्ता की बात को रिकॉर्ड में लेते हुए सरकार को तीन महीने का समय दिया है.

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