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हरिद्वार के पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अतिक्रमण मुक्त फोटो पेश करने के दिए निर्देश - अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल हाईकोर्ट ने धर्मनगरी हरिद्वार के पार्क में अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके चलते हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को पार्क से अतिक्रमण हटाकर फोटो खींचकर जमा करने के निर्देश दिए हैं.

हरिद्वार के पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त.
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Published : Nov 6, 2019, 1:59 AM IST

नैनीताल: हरिद्वार के भगवती पुरम स्थित एक पार्क में अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पार्क में हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और हरिद्वार डीएम को पार्क से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने पार्क से कब्जा हटाकर फोटो को जमा करने के आदेश दिए हैं.

हरिद्वार के पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त.

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित एक पार्क में कब्जा कर अतिक्रमण मामले की जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पार्क में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी से पार्क की फोटोग्राफी कर 18 नवम्बर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

ये भी पढ़ें: सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को कांग्रेस ने बताया ड्रामा, दाल पोषित योजना पर उठाए सवाल

बता दें कि भगवती पुरम गुरुकुल कांगड़ी निवासी राजवीर कुमार ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि हरिद्वार के भगवती पुरम में कुछ लोगों ने आरक्षित पार्क में अवैध अतिक्रमण का निर्माण कर दिया है. साथ ही अतिक्रमण के नाम पर पार्क में कब्जा में करने की कोशिश की जा रही है.

नैनीताल: हरिद्वार के भगवती पुरम स्थित एक पार्क में अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. पार्क में हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और हरिद्वार डीएम को पार्क से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने पार्क से कब्जा हटाकर फोटो को जमा करने के आदेश दिए हैं.

हरिद्वार के पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त.

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित एक पार्क में कब्जा कर अतिक्रमण मामले की जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पार्क में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही जिलाधिकारी से पार्क की फोटोग्राफी कर 18 नवम्बर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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बता दें कि भगवती पुरम गुरुकुल कांगड़ी निवासी राजवीर कुमार ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि हरिद्वार के भगवती पुरम में कुछ लोगों ने आरक्षित पार्क में अवैध अतिक्रमण का निर्माण कर दिया है. साथ ही अतिक्रमण के नाम पर पार्क में कब्जा में करने की कोशिश की जा रही है.

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हरिद्वार के पार्क में हुए मंदिर के नाम पर हुए अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमण मुक्त की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें डीएम हरिद्वार

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हरिद्वार के पार्क में मंदिर के नाम पर हो रहे अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है, पार्क में हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार, डीएम हरिद्वार से अतिक्रमण हटाकर पार्क की फोटो कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैंBody:नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार एक पार्क में कब्जा कर मंदिर बनाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पार्क में बने मंदिर को हटाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी से पार्क के फोटोग्राफी कर 18 नवम्बर तक कोर्ट में पेश करने को कहा है, मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 18 नवम्बर की तिथि नियत की है। Conclusion:आपको बता दे भगवती पुरम गुरुकुल कांगड़ी निवासी राजवीर कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कर कहा है। हरिद्वार के भगवती पुरम में कुछ लोगो द्वारा आरक्षित पार्क में मंदिर निर्माण कर दिया गया है और मंदिर बनाकर पार्क में कब्जा में करने की कोशिश की जा रही है, लिहाज पार्क से अतिक्रमण हुए मंदिर को हटाया जाए।

बाईट- तपन सिंह,अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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