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देहरादून जहरीली शराब का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, CBI जांच को लेकर सरकार से मांगा गया जवाब

देहरादून में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जांच अधिकारी को शपथ पत्र और जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Oct 31, 2019, 9:05 PM IST

नैनीताल हाई कोर्ट

नैनीताल: जहरीली शराब पीने से देहरादून में हुई 7 लोगों की मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. वहीं, देहरादून के एसएसपी समेत मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया है.

देहरादून में हुई जहरीली शराब का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र और जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

देहरादून शराबकांड पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब.

इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देहरादून के एसएसपी और शराब कांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

पढे़ं- श्रीदेव सुमन विवि के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि से नवाजी जाएंगी उत्तराखंड की तीन विभूतियां

बता दें, देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में सितंबर महीने के दौरान जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पूर्व फौजी भी था. वहीं राज्य सरकार द्वारा इस शराब कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, लेकिन आज तक कमेटी द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते अपनी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस इसमें राजनीतिक दबाव की वजह से देरी कर रही है, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके.

नैनीताल: जहरीली शराब पीने से देहरादून में हुई 7 लोगों की मौत के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. वहीं, देहरादून के एसएसपी समेत मामले में जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा गया है.

देहरादून में हुई जहरीली शराब का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ गुरुवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र और जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

देहरादून शराबकांड पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब.

इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देहरादून के एसएसपी और शराब कांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.

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बता दें, देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में सितंबर महीने के दौरान जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पूर्व फौजी भी था. वहीं राज्य सरकार द्वारा इस शराब कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, लेकिन आज तक कमेटी द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते अपनी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस इसमें राजनीतिक दबाव की वजह से देरी कर रही है, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके.

Intro:Summry देहरादून के शराब कांड में हुई 7 लोगों की मौत कि सीबीआई जांच करने की मांग। Intro जहरीली शराब पीने से देहरादून में 7 लोगों की हुई मौत के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार 3 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं वहीं देहरादून के एसएसपी समेत मामले में जांच कर रहे आईओ को नोटिश जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।


Body:देहरादून में हुई जहरीली शराब का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की शरण में जा पहुंचा है जहरीली शराब से हुई मौत की सीबीआई जांच कराने को लेकर देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, वहीं मामले को गंभीरता से लेते मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देहरादून के एसएसपी और शराब कांड की जांच कर रहे जांच अधिकारी (IO) को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है


Conclusion:आपको बता दें कि देहरादून निवासी होशियार सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में सितंबर महीने के दौरान जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें एक पूर्व फौजी भी था, वहीं राज्य सरकार द्वारा इस शराब कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया लेकिन आज तक कमेटी द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते अपनी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की, याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस इस में राजनीतिक दबाव की वजह से देरी कर रही है, ताकि अपराधियों को बचाया जा सके। आज मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं, वहीं मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी और एसएसपी को भी नोटिस जारी करें। बाईट- आशुतोष पोस्ती, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
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