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नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुए सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगाई रोक - nainital etv bharat news

नैनीताल हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है. राज्य सरकार को ट्रांसफर के सभी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Dec 3, 2019, 10:47 PM IST

नैनीताल: प्रदेश में शिक्षकों के हुए स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार द्वारा किए गए याचिकाकर्ता शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को स्थानांतरण के समस्त रिकॉर्ड 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगाई रोक.


गौरतलब है कि शिक्षक राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे. लेकिन स्थानांतरण के कुछ समय बाद कई शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया गया. सरकार के इस आदेश के बाद राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के इस आदेश को चुनौती दी.

पढ़ेंः नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाए पर HC की सुनवाई पूरी, 9 दिसंबर को आएगा फैसला

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विभाग की इस दोहरी नीति पक्षपात की वजह से कई शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शिक्षकों के साथ हुए इस अन्यायपूर्ण स्थानांतरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को मामले पर शिक्षकों के स्थानांतरण के रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: प्रदेश में शिक्षकों के हुए स्थानांतरण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार द्वारा किए गए याचिकाकर्ता शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को स्थानांतरण के समस्त रिकॉर्ड 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. अब मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगाई रोक.


गौरतलब है कि शिक्षक राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण किए गए थे. लेकिन स्थानांतरण के कुछ समय बाद कई शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया गया. सरकार के इस आदेश के बाद राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के इस आदेश को चुनौती दी.

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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विभाग की इस दोहरी नीति पक्षपात की वजह से कई शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शिक्षकों के साथ हुए इस अन्यायपूर्ण स्थानांतरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए. मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को मामले पर शिक्षकों के स्थानांतरण के रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:वीओ के साथ
Summry

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में हुए सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगाई रोक।

Intro


नैनीताल हाईकोर्ट में प्रदेश में शिक्षकों के हुए स्थानांतरण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार द्वारा किए गए याचिकाकर्ता शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है,साथ ही
राज्य सरकार को स्थानांतरण के समस्त रिकॉर्ड 18 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:आपको बता दें कि राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में करीब 586 सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण किए थे, लेकिन स्थानांतरण के कुछ समय बाद कई शिक्षकों के तबादले के आदेश को रद्द कर दिया गया, सरकार के इस आदेश के बाद राजेंद्र बडोनी व अन्य ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के इस आदेश को चुनौती दी, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विभाग की इस दोहरी नीति पक्षपात की वजह से कई शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, याचिकाकर्ताओ का कहना है कि शिक्षकों के साथ हुए इस अन्यायपूर्ण स्थानांतरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए।


Conclusion:और शिक्षकों के तबादलों को रोका जाए, मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ताओं के स्थानांतरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है साथ ही राज्य सरकार को मामले पर शिक्षकों के स्थानांतरण के रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
अब मामले में अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
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