नैनीतालः जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को दोबारा भंग करने के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इससे पहले बीती 13 जुलाई को डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय सिंह के जिला दुग्ध संघ को भंग करने का आदेश दिया था. जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही डेयरी विकास संघ, दुग्ध संघ अल्मोड़ा समेत अन्य को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई.
दरअसल, जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा की अध्यक्ष नीमा देवी ने निदेशक डेयरी विकास विभाग संजय सिंह के 13 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस आदेश में निदेशक डेयरी विकास ने दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कुछ सदस्यों को अनर्ह घोषित कर बोर्ड को भंग कर दिया था. जबकि, दुग्ध संघ की अध्यक्ष नीमा देवी ने बोर्ड भंग करने की कार्रवाई को सोसायटी एक्ट की उपविधियों और नियमों के खिलाफ बताया. जिसके बाद हाईकोर्ट ने निदेशक डेयरी विकास विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है.
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इससे पहले 31 जनवरी को भ्रष्टाचार की शिकायत पर डेयरी विकास विभाग के रजिस्ट्रार ने जिला दुग्ध संघ अल्मोड़ा को भंग कर दिया था. इस आदेश को दुग्ध संघ अल्मोड़ा की बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में दुग्ध संघ बोर्ड की सामान्य निकाय की बैठक कराने के निर्देश दिए. साथ ही उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए.
वहीं, हाईकोर्ट के निर्देश पर 17 अप्रैल को जिला दुग्ध संघ की सामान्य निकाय की बैठक हुई. जिसमें बोर्ड के 128 सदस्यों में से 113 ने हिस्सा लिया. जिसमें से 56 ने बोर्ड भंग करने और 57 ने भंग न करने के पक्ष में मत दिया. जबकि, बोर्ड भंग करने के लिए दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है. इस प्रकार बोर्ड बैठक में रजिस्ट्रार का प्रस्ताव रद्द हो गया था.