नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के द्रोणसागर क्षेत्र में 300 मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण पर सख्त रूख अपनाया है. कोर्ट ने सरकार को तीन सप्ताह में अतिक्रमण चिन्हित करने के आदेश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
काशीपुर के द्रोणसागर में हो रहे अतिक्रमण के मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 160 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं. इस मामले में शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि करीब 200 से अधिक लोगों ने द्रोण सागर क्षेत्र में अतिक्रमण किया है.
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बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी अधिवक्ता अंकुरित राज डेविड ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि काशीपुर के द्रोण सागर झील के किनारे 300 मीटर दायरे में लोगों ने अतिक्रमण करके शॉपिंग मॉल, घर समेत दुकानों का निर्माण किया गया है. जिससे द्रोण सागर का अस्तित्व खतरे में आ गया है.
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वहीं याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसके संरक्षण और अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली.