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नैनीताल HC ने फैक्ट्रियों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

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Published : Jan 10, 2020, 11:32 PM IST

प्रदेश में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों के मामले में हाईकोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 4 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब.

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नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड में प्रदूषण फैला रहीं फैक्ट्रीयों के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक बार फिर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर मांगा जवाब

आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं. जिसकी वजह से वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण अब तक दर्जनों लोगों की अकाल मौत हो चुकी है. जबकि कई लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है. इसके साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं. जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.

ये भी पढ़ें: नैनीताल HC ने कोटद्वार मेयर को जारी किया नोटिस, अतिक्रमण पर दो हफ्ते में मांगा जवाब

वहीं, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा और नरेंद्र नगर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य की विस्तृत जानकारी और प्रगति रिपोर्ट 4 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड में प्रदूषण फैला रहीं फैक्ट्रीयों के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक बार फिर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर मांगा जवाब

आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं. जिसकी वजह से वायु और जल प्रदूषण हो रहा है, जिसके कारण अब तक दर्जनों लोगों की अकाल मौत हो चुकी है. जबकि कई लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है. इसके साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं. जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.

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वहीं, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा और नरेंद्र नगर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए स्थानों का चिन्हीकरण कर लिया गया है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य की विस्तृत जानकारी और प्रगति रिपोर्ट 4 सप्ताह में कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों के मामले में हाईकोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब।

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उत्तराखंड में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रीयो के मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक बार फिर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।


Body:आज सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अल्मोड़ा और नरेंद्र नगर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए स्थानों का चिन्हकरण कर लिया गया है,ताकि इन स्थानों में वेस्ट को डिस्पोज करा जा सके और जल्द ही इनका कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य की विस्तृत और प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।


Conclusion:आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक फेक्ट्री संचालित हैं जिसकी वजह से उक्त जगह में वायु , जल प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण अब तक दर्जनों के अकाल मौत हो गई है जबकि कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं फेक्ट्रीयो से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है।

बाईट- सीके शर्मा,अधिवक्ता हाई कोर्ट।
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