नैनीताल: देहरादून में जमीन खरीद के नाम धोखाधड़ी करके विदेश भाग जाने वाले आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार बिंदलास की अग्रिम जमानत याचिका को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. आरोपी बिल्डर पर फर्जी विक्रय पत्र के जरिए जमीन खरीदने और उस पर कब्जा करने के आरोप में देहरादून के राजपुर थाने में धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है.
बता दें कि 9 जनवरी 2021 को देहरादून के राजपूर थाने में बसंत विहार फेज 1 निवासी संजय सिंह ने आरोपी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. संजय सिंह का आरोप है कि सुधीर सिंह बिंदलास ने उनकी 20 बीघा जमीन फर्जी विक्रय पत्र के जरिये कब्जा ली. इस विक्रय पत्र में जिन लोगों को विक्रेता दिखाया है, वे सभी सुधीर सिंह के कर्मचारी हैं. जो कि संजय सिंह के परिजनों से मेल खाते हुए नाम हैं. कई बार आरोपी ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी गयी.
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इस तहरीर पर दर्ज मुकदमे के बाद आरोपी बिल्डर सुधीर कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट देहरादून ने 22 फरवरी 2022 को खारिज कर दी, जिसके बाद आरोपी बिना जांच अधिकारी व न्यायालय को सूचना दिए 27 फरवरी को विदेश चला गया. जिसके बाद आरोपी की ओर से उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु अर्जी दाखिल की. जिसकी सुनवाई में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने आरोपी बिल्डर के बिना सूचना के विदेश चले जाने के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.