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विद्या बालन की फिल्म शेरनी के प्रोमो पर HC ने रोक लगाने से किया इनकार

देहरादून निवासी संगीता डोगरा ने नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) में जनहित याचिका दायर कर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (vidya balan) की फिल्म शेरनी (sherni) के प्रोमो पर रोक लगाने की मांग की थी.

फिल्म शेरनी
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Published : Jun 16, 2021, 9:21 PM IST

नैनीताल: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (vidya balan) की फिल्म शेरनी (sherni) के प्रोमो पर रोक लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) की शरण में पहुंच गया है. हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने फिलहाल शेरनी (sherni) के प्रोमो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, देहरादून निवासी संगीता डोगरा ने नैनीताल हाई कोर्ट (nainital high court) में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म शेरनी (sherni) में आदमखोर बाघ को मारने के लिए निशानेबाज समेत प्राइवेट व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है, जो असंवैधानिक है. इस फिल्म शेरनी (sherni) का खूब जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बाघ समेत वन्य जीव जंतुओं के सामने खतरा मंडरा सकता है.

पढ़ें- बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर कर्णवाल के FIR से HC नाराज, झबरेड़ा विधायक और सरकार को जारी किया नोटि

याचिकाकर्ता संगीता डोगरा का तर्क है कि इस फिल्म के देखकर कुछ शिकारी क्षेत्र में आकर वन्य जीव जंतुओं का शिकार करेंगे. लिहाजा इस वेब फिल्म के प्रमोशन और प्रोमो पर तत्काल रोक लगाई जाए. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फिल्म के प्रमोशन समेत उसके प्रोमो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका हाई कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, लिहाजा फिल्म के प्रमोशन या प्रोमो पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

नैनीताल: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (vidya balan) की फिल्म शेरनी (sherni) के प्रोमो पर रोक लगाने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट (nainital high court) की शरण में पहुंच गया है. हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने फिलहाल शेरनी (sherni) के प्रोमो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

दरअसल, देहरादून निवासी संगीता डोगरा ने नैनीताल हाई कोर्ट (nainital high court) में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म शेरनी (sherni) में आदमखोर बाघ को मारने के लिए निशानेबाज समेत प्राइवेट व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है, जो असंवैधानिक है. इस फिल्म शेरनी (sherni) का खूब जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बाघ समेत वन्य जीव जंतुओं के सामने खतरा मंडरा सकता है.

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याचिकाकर्ता संगीता डोगरा का तर्क है कि इस फिल्म के देखकर कुछ शिकारी क्षेत्र में आकर वन्य जीव जंतुओं का शिकार करेंगे. लिहाजा इस वेब फिल्म के प्रमोशन और प्रोमो पर तत्काल रोक लगाई जाए. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने फिल्म के प्रमोशन समेत उसके प्रोमो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जनहित याचिका हाई कोर्ट में पहले से विचाराधीन है, लिहाजा फिल्म के प्रमोशन या प्रोमो पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

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