नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में हुए अवैध अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व काशीपुर नगर निगम को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के अंदर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हे नोटिस भेजे और वहां से अतिक्रमण हटाये. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.
बता दें कि काशीपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, जहां उन्होंने व्यावसायिक भवन बना दिए हैं. जिससे चलते एनएच के रास्ते को परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है. इसलिए याचिकाकर्ता ने वहां से अतिक्रमण को हटाने की मांग की.
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पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था. यहां अतिक्रमण होने से एनएच अब अन्यत्र बनाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक वहां 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है.