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काशीपुर अतिक्रमण मामला: HC का आदेश 3 हफ्ते में अतिक्रमण हटाए नगर निगम - हाई कोर्ट का आदेश

पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया.

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Published : Nov 14, 2019, 6:17 AM IST

Updated : Nov 14, 2019, 8:14 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में हुए अवैध अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व काशीपुर नगर निगम को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के अंदर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हे नोटिस भेजे और वहां से अतिक्रमण हटाये. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

बता दें कि काशीपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, जहां उन्होंने व्यावसायिक भवन बना दिए हैं. जिससे चलते एनएच के रास्ते को परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है. इसलिए याचिकाकर्ता ने वहां से अतिक्रमण को हटाने की मांग की.

पढ़ें- 2017 विधानसभा चुनाव में EVM छेड़छाड़ का मामला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था. यहां अतिक्रमण होने से एनएच अब अन्यत्र बनाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक वहां 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में हुए अवैध अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व काशीपुर नगर निगम को आदेश दिया है कि वो तीन सप्ताह के अंदर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर उन्हे नोटिस भेजे और वहां से अतिक्रमण हटाये. कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

बता दें कि काशीपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा था कि हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, जहां उन्होंने व्यावसायिक भवन बना दिए हैं. जिससे चलते एनएच के रास्ते को परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है. इसलिए याचिकाकर्ता ने वहां से अतिक्रमण को हटाने की मांग की.

पढ़ें- 2017 विधानसभा चुनाव में EVM छेड़छाड़ का मामला, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था. यहां अतिक्रमण होने से एनएच अब अन्यत्र बनाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक वहां 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है.

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नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के दिये आदेश।
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नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर के हेमपुर इस्माइल में हुए अवैध अतिक्रमण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार व नगर निगम काशीपुर को तीन सप्ताह में अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर, अतिक्रमणकारियो को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं।
वही कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।Body:आपको बता दे कि काशीपुर के हिम्मतपुर निवासी देवेंद्र सिंह ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर की हिम्मतपुर ग्राम सभा में निर्माणाधीन एनएच पर प्रस्तावित पुल के समीप कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उन्होंने वहां व्यावसायिक भवन बना दिए हैं, जिससे चलते एनएच के रास्ते को परिवर्तित करने की कवायद की जा रही है, इस लिए याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण को हटाने की मांग की।

Conclusion:पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, आज सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कोर्ट को बताया कि जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ है, वहां पर पुल का निर्माण किया जाना था। यहां अतिक्रमण होने से एनएच अब अन्यत्र बनाया जा रहा है, और वहां पर 40 लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है।

बाईट- एस आर एस गिल अधिवक्ता याचिकाकर्ता।
Last Updated : Nov 14, 2019, 8:14 AM IST
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