नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. शनिवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व में कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी किया था.
इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पूछा था कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? वहीं, इस मामले में अभ्यर्थी ओम प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी वर्ग में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी.
पढ़ें- डॉक्टर निधि उनियाल के मामले पर CM सख्त, तबादला रोका, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार करेंगी जांच
वहीं, सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया था जबकि, बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना नियम विरुद्ध है. जिस नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू प्रक्रिया शुरू की उसी आधार पर यह भर्ती की जाय न की नई नियमावली के तहत. ऐसे में आज इस मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.