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वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना: घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने मंत्री मदन कौशिक को जारी किया नोटिस

इस मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी विधायक प्रदीप प्रदीप बत्रा की पत्नी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चार से सप्ताह में जवाब मांगा है.

Nainital High Court
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Published : Apr 26, 2019, 8:58 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में हुए घपले के मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिश और विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई थी.

पढ़ें- विधायक कर्णवाल और चैंपियन के पुराने विवाद मामले पर कोर्ट सख्त, आईजी गढ़वाल से जांच रिपोर्ट की तलब

बता दें कि हरिद्वार निवासी सतीश चंद्र शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बेरोजगारों, असहाय व गरीब लोगों को पर्यटन व साहसिक कार्यो में स्वरोजगार के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना तहत 20 लाख रुपए का लोन दिया था. लेकिन 2007 से 2012 के बीच तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार से वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ अपने करीबियों को दिलाया, जो पहले से ही करोड़पति है.

वकील, याचिकाकर्ता

पढ़ें- राज्यमंत्री ने पेश की मिसाल, प्रदेश की तरक्की के लिए छोड़ दी सारी सरकारी सुविधाएं

याचिकाकर्ता ने मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित कई अन्य 10 लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाया है. इस मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी विधायक प्रदीप प्रदीप बत्रा की पत्नी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चार से सप्ताह में जवाब मांगा है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में हुए घपले के मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिश और विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई थी.

पढ़ें- विधायक कर्णवाल और चैंपियन के पुराने विवाद मामले पर कोर्ट सख्त, आईजी गढ़वाल से जांच रिपोर्ट की तलब

बता दें कि हरिद्वार निवासी सतीश चंद्र शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बेरोजगारों, असहाय व गरीब लोगों को पर्यटन व साहसिक कार्यो में स्वरोजगार के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना तहत 20 लाख रुपए का लोन दिया था. लेकिन 2007 से 2012 के बीच तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार से वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ अपने करीबियों को दिलाया, जो पहले से ही करोड़पति है.

वकील, याचिकाकर्ता

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याचिकाकर्ता ने मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित कई अन्य 10 लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाया है. इस मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी विधायक प्रदीप प्रदीप बत्रा की पत्नी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चार से सप्ताह में जवाब मांगा है.

स्लग- नोटिस मदन कौशिक

रिपोर्ट- गौरव जोशी

स्थान- नैनीताल

एंकर-नैनीताल हाई कोर्ट ने वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना में गरीब असहाय व बेरोजगारों को स्वरोजगर करने के लिए ऋण दिए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धनिक  की खण्डपीठ ने वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी व तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। 
                      आपको बतादे कि हरिद्वार निवासी सतीश चन्द्र शर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार द्वारा बेरोजगारों ,असहाय व गरीब लोगो को स्वरोजगार करने के करीब 20 लाख का लोन वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत पर्यटन व साहसिक कार्यो के लिए लोन दिया जाता है। परन्तु 2007 से 2012 तक तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार के वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने करीबी लोगो को इसका लोन दिलाया गया जो पहले से ही करोड़ पती है। याचिकर्ता ने मदन कौशिक व प्रदीप बत्रा की पत्नी  सहित कई अन्य 10 लोगो को इसमें पक्षकार बनाया है। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने मदन कौशिक ,प्रदीप बत्रा की पत्नी व अन्य लोगो को नोटिस जारी कर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।


बाईट - विवेक शुक्ला अधिवक्ता याचिकाकर्ता

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