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नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को जारी किया अवमानना नोटिस

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Published : Aug 6, 2021, 10:07 PM IST

नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव शहरी विकास को अवमानना नोटिस जारी किया है.

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना प्रदेश के सचिव शहरी विकास को महंगा पड़ गया. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को सितारगंज नगर पालिका में 2 सप्ताह के भीतर अवर अभियंताओं की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश के बावजूद अवर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गई.

सितारगंज निवासी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उनके द्वारा 2020 में पालिका के माध्यम से नाली, खड़ंजा निर्माण और टाइल बिछाने का काम किया गया. लेकिन काम की नपाई ना होने की वजह से भुगतान नहीं हो सका.

ये भी पढ़ें: नैनीताल के बल्दियाखान में गहरी खाई में गिरी पर्यटकों की कार, 2 की मौत

उनके द्वारा क्षेत्र में करीब 28 लाख रुपए का काम किया गया, लेकिन भुगतान न होने की वजह से ठेकेदार और मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं. न ही दुकानदारों को रेता, सरिया व अन्य सामान का भुगतान कर पा रहे हैं.

मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करना प्रदेश के सचिव शहरी विकास को महंगा पड़ गया. नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को सितारगंज नगर पालिका में 2 सप्ताह के भीतर अवर अभियंताओं की नियुक्ति करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आदेश के बावजूद अवर अभियंताओं की नियुक्ति नहीं की गई.

सितारगंज निवासी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि उनके द्वारा 2020 में पालिका के माध्यम से नाली, खड़ंजा निर्माण और टाइल बिछाने का काम किया गया. लेकिन काम की नपाई ना होने की वजह से भुगतान नहीं हो सका.

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उनके द्वारा क्षेत्र में करीब 28 लाख रुपए का काम किया गया, लेकिन भुगतान न होने की वजह से ठेकेदार और मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं. न ही दुकानदारों को रेता, सरिया व अन्य सामान का भुगतान कर पा रहे हैं.

मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सचिव शहरी विकास विनोद कुमार सुमन को अवमानना नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.

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