नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के देयकों का भुगतान नहीं करने और उसमें कटौती किए जाने को लेकर दायर 27 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को आदेश दिए हैं कि 3 माह के भीतर समस्त देयकों का भुगतान किया जाए. साथ ही कोर्ट ने उनसे कटौती किए गए पैसों का ब्याज सहित भुगतान करने को भी कहा है और याचिकाकर्ताओं को ₹5 हजार वाद खर्चा देने के निर्देश भी दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, कृष्णकांत यादव व अन्य 26 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि वे परिवहन निगम से विभिन्न पदों से रिटायर कर्मचारी हैं. निगम ने उनको उनके रिटायरमेंट के समस्त लाभों का भुगतान नहीं किया. साथ ही निगम ने उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके भुगतान में कटौती की है. कर्मचारियों ने उनके रिटायरमेंट के देयकों का भुगतान करने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको भुगतान नहीं किया गया.
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वहीं, उसके बाद भी निगम द्वारा उनके देयकों पर से कटौती करने के आदेश जारी कर दिए हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनको रिटायर हुए कई साल हो गए जबकि, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. इसलिए उनका रिटायरमेंट का भुगतान शीघ्र कराया जाये और उनसे रिकवरी पर रोक लगाई जाए.