नैनीताल: उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए वन विभाग के पास उपयुक्त उपकरण न होने के मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा है. जनहित याचिका पर सुनवाई कर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.
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नैनीताल हाई कोर्ट के अधिवक्ता संदीप तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए वन विभाग के पास कर्मचारी और आग बुझाने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं हैं. साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों के पास जंगल में गश्त करने के लिए बंदूक, सेटेलाइट, मोबाइल, वर्दी समेत कई उपकरणों का अभाव है.
याचिका में कहा गया है कि आधुनिक उपकरणों के अभाव के चलते वनों को काफी नुकसान हो रहा है. साथ ही बिना उपकरणों के जंगलों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
वहीं, जंगलों में जानवरों का अवैध शिकार रोकने के लिए भी कर्मचारियों के पास कोई सुविधा नहीं है. साथ ही खनन माफिया भी जंगलों से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.