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कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सियों के पंजीकरण पर रोक, HC ने इनसे मांगा जवाब

Corbett National Park Gypsy Registration पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. यह रोक अगले आदेश तक रहेगी. इस मामले में कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव और कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से जवाब मांगा है. मामला केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण से जुड़ा है.

Gypsy in Corbett Park
जिप्सियों के पंजीकरण
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 29, 2023, 9:46 PM IST

नैनीतालः कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सियों के पंजीकरण मामले नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिप्सियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है. साथ ही मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में साल 2023-2024 में जिप्सी के पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी. साथ ही मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव और डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी.
ये भी पढ़ेंः फाटो पर्यटन जोन के कर्मचारियों पर परमिटों में धांधली का आरोप, जिप्सी चालकों ने कहा- बदतमीजी भी करते हैं

बता दें कि इकरा परवीन समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन के लिए पंजीकरण कराने को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन विज्ञप्ति में हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया. न ही कॉर्बेट पार्क प्रशासन की ओर से जिप्सियों के पंजीकरण के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि कॉर्बेट प्रशासन की ओर से केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है. जिससे कई लोग अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं. इसलिए गूगल पंजीकरण सेवा पर रोक लगाई जाए. उनके वाहनों को नियमित पंजीकृत सेवा से ही पंजीकृत किया जाए. फिलहाल, हाईकोर्ट ने जिप्सियों के पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

नैनीतालः कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सियों के पंजीकरण मामले नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिप्सियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है. साथ ही मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और कॉर्बेट पार्क के डायरेक्टर से चार हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.

दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में साल 2023-2024 में जिप्सी के पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी. साथ ही मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव और डायरेक्टर कॉर्बेट नेशनल पार्क से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब चार हफ्ते बाद होगी.
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बता दें कि इकरा परवीन समेत अन्य लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन के लिए पंजीकरण कराने को लेकर विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन विज्ञप्ति में हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया. न ही कॉर्बेट पार्क प्रशासन की ओर से जिप्सियों के पंजीकरण के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि कॉर्बेट प्रशासन की ओर से केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से वाहनों का पंजीकरण किया जा रहा है. जिससे कई लोग अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं. इसलिए गूगल पंजीकरण सेवा पर रोक लगाई जाए. उनके वाहनों को नियमित पंजीकृत सेवा से ही पंजीकृत किया जाए. फिलहाल, हाईकोर्ट ने जिप्सियों के पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

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