नैनीतालः रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण न किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने नॉर्दन रेलवे के मुखिया को 26 सितंबर को वर्चुअली कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई आगामी 26 सितंबर को होगी.
बता दें कि हरिद्वार जिले के लंढौरा निवासी सुभाष चंद ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित दायर की है. जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने साल 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया. इतना ही नहीं रेलवे ने ओवर ब्रिज को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया है. ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 35 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ रही है.
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इसकी वजह से लंढौरा के सात गांव प्रभावित हो रहे हैं. छात्र न स्कूल जा पा रहे हैं और न किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जा पा रहे हैं. याचिकाकर्ता का कहना था कि मामले में प्रदेश सरकार और रेलवे कुछ नहीं कर रही है. इस मामले में रेलवे की ओर से कोर्ट में शपथ पत्र भी नहीं दिया गया. याचिकाकर्ता की मानें तो यह पुल 125 साल पुराना है. इससे पहले कोर्ट ने इसे बनाने के आदेश भी दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. वहीं, अब कोर्ट ने नॉर्दन रेल के मुखिया तो तलब किया है.