नैनीतालः हरिद्वार के हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर में सावर्जनिक और बंजर भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 22 नवंबर तक मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
दरअसल, हरिद्वार के ज्वालापुर के हबीबपुर कुड़ी परनगना निवासी तहसीन ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हबीबपुर के सुरेंद्र, बिजेंद्र, अजय और अनिल की ओर से ग्राम सभा की सार्वजनिक एवं बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है. जब मामले की शिकायत उन्होंने प्रशासन से की तो संबंधित लोग अराजकता पर उतर आए.
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वहीं, मामले को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई है कि सार्वजनिक और बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए. आज मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से 22 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले में हाईकोर्ट अगली सुनवाई 22 नवंबर को करेगा.
इस मामले में भी हुई सुनवाईः आज हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेहरा की सांसद निधि संशोधित विकास कार्यों के अनुसार भुगतान करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के शपथ पत्र पर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.