नैनीतालः देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चाय बागान भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को अग्रिम आदेश तक आगे बढ़ा दी है. साथ ही पूर्व के आदेश पर अभी तक सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है.
खंडपीठ ने राज्य सरकार को 13 सितंबर तक जवाब पेश करने का अंतिम अवसर दिया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो संबंधित सेक्रेटरी कोर्ट में उक्त तिथि को व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई.
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गौर हो कि देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है. जनहित याचिका में कहा गया है कि राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सर प्लस लैंड है, उसको साल 1960 में सरकार में निहित किया जाना था, लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफियाओं की ओर से बेचा जा रहा है.
वहीं, जनहित याचिका में ये भी कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए. ये जमीन सरकार तत्काल अपने कब्जे में लें. साथ ही जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो. बता दें कि देहरादून में चाय बागान की जमीन हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे यहां पर मकान बनती गई. जिससे अब यहां कंक्रीट ही नजर आने लगी है.