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MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड: HC ने डीपी यादव को दी अंतिम बार शॉर्ट टर्म बेल

MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास के दोषी पूर्व सांसद डीपी यादव की शॉर्ट टर्म बेल नैनीताल हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है.

MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड
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Published : Aug 26, 2021, 4:02 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर आजीवन की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने डीपी यादव की शॉर्ट टर्म बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतिम बार इलाज के लिए एक माह की शॉर्ट टर्म जमानत दी है.

कोर्ट ने अभियुक्त से कहा है कि इस बार अपना इलाज करा लें, इसके बाद शार्ट टर्म बेल नहीं दी जाएगी. इससे पहले कोर्ट दो बार अंतरिम जमानत दे चुका है. अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उनकी शॉर्ट टर्म बेल का समय पहले समाप्त हो चुका है और कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था. अंतरिम जमानत के दौरान उनका इलाज पूरी तरह से सही नहीं हो पाया. इसलिए उनको इलाज हेतु अंतरिम जमानत दी जाए. जबकि इस मामले में तीन अभियुक्तों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है.

पढ़ें- UP के MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड: CBI ने रखा HC में पक्ष, DP यादव की अपील पर 23 अगस्त को सुनवाई

पूर्व में खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप कराने के लिए शॉर्ट टर्म बेल दी थी. बेल की अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने उसकी अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी थी. कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी, जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गई थी. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था.

गुरूवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव एवं पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने की थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने पर आजीवन की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने डीपी यादव की शॉर्ट टर्म बेल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतिम बार इलाज के लिए एक माह की शॉर्ट टर्म जमानत दी है.

कोर्ट ने अभियुक्त से कहा है कि इस बार अपना इलाज करा लें, इसके बाद शार्ट टर्म बेल नहीं दी जाएगी. इससे पहले कोर्ट दो बार अंतरिम जमानत दे चुका है. अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उनकी शॉर्ट टर्म बेल का समय पहले समाप्त हो चुका है और कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था. अंतरिम जमानत के दौरान उनका इलाज पूरी तरह से सही नहीं हो पाया. इसलिए उनको इलाज हेतु अंतरिम जमानत दी जाए. जबकि इस मामले में तीन अभियुक्तों की अपीलों पर अंतिम सुनवाई चल रही है.

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पूर्व में खंडपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चेकअप कराने के लिए शॉर्ट टर्म बेल दी थी. बेल की अवधि समाप्त होने से पहले कोर्ट ने उसकी अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी थी. कोर्ट ने उन्हें पहले 20 अप्रैल 2021 को दो माह की शॉर्ट टर्म बेल दी थी, जिसकी अवधि 20 जून 2021 को समाप्त हो गई थी. उसके बाद डीपी यादव की तरफ से शर्ट टर्म बेल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था.

गुरूवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई. मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव एवं पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने की थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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