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6 हफ्ते के भीतर होंगे राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को HC का निर्देश - Nainital High Court Gave Direction

नैनीताल हाईकोर्ट ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं. यह निर्देश हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं. इस मामले में हल्द्वानी के शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरु ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.

Nainital High Court
नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : May 1, 2023, 10:38 PM IST

नैनीतालः राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं. मामले की सुनवाई पिछले महीने हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई थी.

दरअसल, हल्द्वानी के शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरु ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव न होने और चुनाव को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी व शिक्षा विभाग की टालमटोली के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 6 हफ्ते के भीतर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव करवाने को कहा है.
ये भी पढ़ेंः नैनीताल हाईकोर्ट में तीन नए जजों का हुआ शपथ ग्रहण, न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई आठ

गौर हो कि शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरू 25 जनवरी 2023 को प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री को लीगल नोटिस देकर राजकीय शिक्षक संघ का अधिवेशन न होने का कारण जानना चाहा था. नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रांतीय महामंत्री ने उन्हें राजकीय शिक्षक संघ की प्राथमिक सदस्यता से बाहर करते हुए उनसे 10 हजार रुपए अर्थदंड देने को कहा था.
ये भी पढ़ेंः Vidhansabha Backdoor Recruitment: हाईकोर्ट ने धामी सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, 30 जून को अगली सुनवाई

वहीं, महामंत्री के प्रतिउत्तर से असंतुष्ट गिरीश चंद्र पनेरू ने 8 अप्रैल को उक्त याचिका दायर की थी. बीती 19 अप्रैल नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी. अब हाईकोर्ट ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं. जिसका आदेश राजकीय शिक्षक संघ को मिला है.

नैनीतालः राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिए हैं. मामले की सुनवाई पिछले महीने हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई थी.

दरअसल, हल्द्वानी के शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरु ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव न होने और चुनाव को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी व शिक्षा विभाग की टालमटोली के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 6 हफ्ते के भीतर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव करवाने को कहा है.
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गौर हो कि शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरू 25 जनवरी 2023 को प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री को लीगल नोटिस देकर राजकीय शिक्षक संघ का अधिवेशन न होने का कारण जानना चाहा था. नोटिस के प्रतिउत्तर में प्रांतीय महामंत्री ने उन्हें राजकीय शिक्षक संघ की प्राथमिक सदस्यता से बाहर करते हुए उनसे 10 हजार रुपए अर्थदंड देने को कहा था.
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वहीं, महामंत्री के प्रतिउत्तर से असंतुष्ट गिरीश चंद्र पनेरू ने 8 अप्रैल को उक्त याचिका दायर की थी. बीती 19 अप्रैल नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी. अब हाईकोर्ट ने राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव 6 हफ्ते के भीतर कराने के निर्देश दिए हैं. जिसका आदेश राजकीय शिक्षक संघ को मिला है.

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