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MLA महेंद्र भाटी हत्याकांड: HC ने पाल सिंह की शार्ट टर्म बेल याचिका निरस्त की

नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड के आरोपी पाल सिंह की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी है. आरोपी पाल सिंह ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर शार्ट टर्म जमानत मांगी थी.

nainital high court
नैनीताल हाईकोर्ट
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Published : Oct 29, 2021, 5:49 PM IST

नैनीतालः विधायक महेंद्र भाटी हत्या मामले में आजीवन की सजा काट रहे पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र को नैनीताल हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्हें कस्टडी में ले जाकर इलाज कराएं. साथ ही आराम करने दें, लेकिन शार्ट टर्म जमानत नहीं मिलेगी.

दरअसल, विधायक महेंद्र भाटी के हत्यारें पाल सिंह ने अपनी शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इलाज के लिए एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाए. जबकि, इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी डीपी यादव और करन यादव को शार्ट टर्म जमानत दे रखी है.

ये भी पढ़ेंः DFO अल्मोड़ा के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानिए क्या है मामला

गौर हो कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल ने कर दी थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. वहीं, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.

नैनीतालः विधायक महेंद्र भाटी हत्या मामले में आजीवन की सजा काट रहे पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल की शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र को नैनीताल हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक पौड़ी को निर्देश दिए हैं कि अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उन्हें कस्टडी में ले जाकर इलाज कराएं. साथ ही आराम करने दें, लेकिन शार्ट टर्म जमानत नहीं मिलेगी.

दरअसल, विधायक महेंद्र भाटी के हत्यारें पाल सिंह ने अपनी शार्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र में कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें इलाज के लिए एक माह की शार्ट टर्म जमानत दी जाए. जबकि, इस मामले में कोर्ट अंतिम सुनवाई कर रही है. कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी डीपी यादव और करन यादव को शार्ट टर्म जमानत दे रखी है.

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गौर हो कि 13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव और पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाल ने कर दी थी. 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी. इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. वहीं, मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई.

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