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नैनीताल हाई कोर्ट ने कैट के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया, अब 20 मार्च को होगी सुनवाई

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Published : Feb 23, 2019, 2:18 AM IST

नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. ये देश का पहला मामला है.

डिजायन फोटो.

नैनीतालः हाई कोर्ट ने आदेश का पालन ना करने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 मार्च को होगी.


ये देश का पहला मामला है, जब किसी हाई कोर्ट ने कैट के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कैट के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं.


बता दें कि केंद्र सरकार ने 2015-16 में एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सर्विस रिकॉर्ड (चरित्र पंजिका) में जीरो नंबर दिया था. मामले को लेकर उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. संजीव चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कैट के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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मामलें में न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने कैट के चेयरमैन के द्वारा बीते 19 जून 2017 और 21 अगस्त 2018 के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की की बात कही थी. आदेश से पहले ही हाई कोर्ट ने बीते 21 अगस्त 2018 को कैट की बैंच के आदेश को खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने केंद्र पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया था.


वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक उनके प्रमोशन और अन्य मामलों में कोई असर नहीं पड़ेगा साथ ही इसे रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा.

नैनीतालः हाई कोर्ट ने आदेश का पालन ना करने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 मार्च को होगी.


ये देश का पहला मामला है, जब किसी हाई कोर्ट ने कैट के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कैट के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं.


बता दें कि केंद्र सरकार ने 2015-16 में एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सर्विस रिकॉर्ड (चरित्र पंजिका) में जीरो नंबर दिया था. मामले को लेकर उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. संजीव चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कैट के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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मामलें में न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने कैट के चेयरमैन के द्वारा बीते 19 जून 2017 और 21 अगस्त 2018 के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की की बात कही थी. आदेश से पहले ही हाई कोर्ट ने बीते 21 अगस्त 2018 को कैट की बैंच के आदेश को खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने केंद्र पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया था.


वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक उनके प्रमोशन और अन्य मामलों में कोई असर नहीं पड़ेगा साथ ही इसे रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा.

Intro:स्लग-अवमानना

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर-नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश का पालन ना होने के मामले मे हाई कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (केट) के चेयरमेन नर्सिंम्हा रेड्डी को अवमानना नोटीस जारी कर 4सप्ताह मे जवाब पेश करने के आदेश दिये है,,,,मामले की अग्ली सुनवाई 20मार्च को होगी।


Body:ये देश का पहला मामला है जब किसी हाई कोर्ट द्वारा केट के चेयरमैन को अवमानना नोटीस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिये है,,कोर्ट ने जिस चेयरमैन को जवाब पेश करने के आदेश दिये है वो पतन हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायधीश भी रह चुके है,,,
(CR) सर्विस रिकॉर्ड मे केंद्र सरकार द्वारा संजीव को जीरो नम्बर देने मे मामले को संजीव चतुर्वेदी ने नैनीताल हाई कोर्ट मे चुनौती दी थी,,,मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी जिसमे उनको जीरो नम्बर दिये,,,साथ ही कोर्ट ने कहा था की इनका इस मामले से प्रमोसन ओर अन्य मामलो मे कोई असर पडेगा ओर ये रिकोड़ मे नही रहेगा,,,


Conclusion:आपको बता दे की IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट मे अवमानना याचिका दायर कर केट के अध्यक्ष नर्सिंम्हा रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही की माँग की,,,
मामले मे न्यायधीश शरद कुमार शर्मा की एक्ल्पीठ ने कहा की क्यों ना इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए,क्यों की केट के चेयरमैन ने 19 जुन 2017 ओर 21अगस्त 2018के आदेशो का पालन नही करा,,, क्यों की केट के आदेश से पहले हाई कोर्ट ने 21अगस्त 2018 को केट की बैंच के आदेश को खारिज कर दिया था,,,ओर कोर्ट ने केंद्र पर 25000का जुर्माना भी लगाया था,,,
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