नैनीतालः हाई कोर्ट ने आदेश का पालन ना करने के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट) के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 मार्च को होगी.
ये देश का पहला मामला है, जब किसी हाई कोर्ट ने कैट के चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. कैट के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं.
बता दें कि केंद्र सरकार ने 2015-16 में एम्स में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर तैनाती के दौरान IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सर्विस रिकॉर्ड (चरित्र पंजिका) में जीरो नंबर दिया था. मामले को लेकर उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. संजीव चतुर्वेदी ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कैट के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
मामलें में न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने कैट के चेयरमैन के द्वारा बीते 19 जून 2017 और 21 अगस्त 2018 के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने की की बात कही थी. आदेश से पहले ही हाई कोर्ट ने बीते 21 अगस्त 2018 को कैट की बैंच के आदेश को खारिज कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने केंद्र पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया था.
वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तक उनके प्रमोशन और अन्य मामलों में कोई असर नहीं पड़ेगा साथ ही इसे रिकार्ड में नहीं रखा जाएगा.