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रेड जोन से बाहर हुआ नैनीताल जिला, सरकार की गाइडलाइन का करना होगा पालन - nainital district came out of red zone

उत्तराखंड शासन के निर्देश के बाद जोन व्यवस्था को समाप्त करते हुए नैनीताल जनपद को रेड जोन से हटा दिया गया है. जिले में अन्य शहरों की तरह सभी गतिविधियां जारी रहेंगी.

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Published : Jun 9, 2020, 4:02 PM IST

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन के आदेश के बाद नैनीताल जनपद को रेड जोन से मुक्ति मिल गई है. साथ ही अब बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे. जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की अनुमति दी गई है.

जिलाअधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सरकार और उत्तराखंड शासन के निर्देश के बाद जोन व्यवस्था को समाप्त करते हुए नैनीताल जनपद को रेड जोन से हटा दिया गया है. जिले में अन्य शहरों की तरह सभी गतिविधियां जारी रहेंगी. उन्होंने बताया कि जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजा स्थल सरकार के गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे. सभी संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ काम करना होगा.

पढ़ें: Lockdown में टूटते रिश्तों की डोर हुई मजबूत, महिला हेल्पलाइन में कई फाइलें बंद

उन्होंने बताया कि जनपद के जिम, बार, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, पार्क, विद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी. सभी संस्थाओं को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाना है. अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: उत्तराखंड शासन के आदेश के बाद नैनीताल जनपद को रेड जोन से मुक्ति मिल गई है. साथ ही अब बाजार सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे. जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की अनुमति दी गई है.

जिलाअधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सरकार और उत्तराखंड शासन के निर्देश के बाद जोन व्यवस्था को समाप्त करते हुए नैनीताल जनपद को रेड जोन से हटा दिया गया है. जिले में अन्य शहरों की तरह सभी गतिविधियां जारी रहेंगी. उन्होंने बताया कि जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और पूजा स्थल सरकार के गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे. सभी संस्थाओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ काम करना होगा.

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उन्होंने बताया कि जनपद के जिम, बार, सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, पार्क, विद्यालय और अन्य शैक्षिक संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी. सभी संस्थाओं को सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाना है. अगर कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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