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हल्द्वानीः मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रवासी बनेंगे आत्म निर्भर - हल्द्वानी न्यूज

विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है. इसके तहत छोटा व्यवसाय करने वाले लोग 10 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए लोग 25,00000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं.

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
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Published : Jun 21, 2020, 4:30 PM IST

हल्द्वानी: प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है. इसके तहत बाहर से लौटे प्रवासी और औद्योगिक संस्थाएं 10 लाख रुपए व्यवसायिक लोन के रूप में ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक इस लोन पर सरकार द्वारा 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत नैनीताल जिले के लगभग 125 लाभार्थियों को ये लोन मुहैया कराया जाना है. इसके लिए पात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासी डेयरी उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालक, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ कृषि संबंधी कार्यों के लिए व्यावसायिक ऋण ले सकते हैं. इस ऋण को लेकर बाहर से आए प्रवासी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. छोटे व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए करीब 25,00000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

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विपिन कुमार ने बताया कि नैनीताल जिले के करीब 125 अभ्यर्थियों के लिए लोन का टारगेट रखा गया है. अभी तक 67 लोगों के आवेदन आए हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है. आवेदन की जांच प्रक्रिया 1 जुलाई को शुरू होगी. उन्होंने बताया कि लोग महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पात्र का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है. आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही किसी अन्य संस्था से लोन न लिया हो. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी शैक्षिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.

ये भी पढ़ें: खुशखबरी: 15 साल में सबसे न्यूनतम दर पर बैंक होम लोन, ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा

महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए 15% की छूट है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 20% से 25% तक की छूट है. वहीं, मार्जिन मनी के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए 5% तक की धनराशि जमा करनी होगी, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक की राशि जमा करनी होगी.

हल्द्वानी: प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है. इसके तहत बाहर से लौटे प्रवासी और औद्योगिक संस्थाएं 10 लाख रुपए व्यवसायिक लोन के रूप में ले सकते हैं. जानकारी के मुताबिक इस लोन पर सरकार द्वारा 15% से लेकर 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है. बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत नैनीताल जिले के लगभग 125 लाभार्थियों को ये लोन मुहैया कराया जाना है. इसके लिए पात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं.

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्रवासी डेयरी उद्योग, पशुपालन, मुर्गी पालक, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ कृषि संबंधी कार्यों के लिए व्यावसायिक ऋण ले सकते हैं. इस ऋण को लेकर बाहर से आए प्रवासी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. छोटे व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए करीब 25,00000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

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विपिन कुमार ने बताया कि नैनीताल जिले के करीब 125 अभ्यर्थियों के लिए लोन का टारगेट रखा गया है. अभी तक 67 लोगों के आवेदन आए हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है. आवेदन की जांच प्रक्रिया 1 जुलाई को शुरू होगी. उन्होंने बताया कि लोग महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्र जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पात्र का उत्तराखंड का मूल निवासी होना आवश्यक है. आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही किसी अन्य संस्था से लोन न लिया हो. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसी भी शैक्षिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है.

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महाप्रबंधक विपिन कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लोगों के लिए 15% की छूट है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 20% से 25% तक की छूट है. वहीं, मार्जिन मनी के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लिए 5% तक की धनराशि जमा करनी होगी, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक की राशि जमा करनी होगी.

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