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6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा - 20-year imprisonment for raping a 6-year-old innocent in Haldwani

हल्द्वानी में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

haldwani crime news
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Published : Mar 17, 2021, 10:42 PM IST

हल्द्वानीः विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की पॉक्सो कोर्ट ने कक्षा दो में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि मामला 7 फरवरी 2019 का है, जहां बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा दो में पढ़ने वाली 6 वर्षीय बच्ची के साथ पास के ही लाइन नंबर 6 का रहने वाले वसीम ने बच्ची को दुकान से बहला- फुसलाकर निर्माणाधीन कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बच्ची से किसी को नहीं बताने की धमकी दी.

जब अगले दिन बच्ची को तकलीफ हुई तो परिजनों को पूरी जानकारी बताया कि पास के रहने वाले वसीम भाई ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354, 376, 506 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की.

ये भी पढ़ेंः ऋषिकेश: 22 किलो भांगपत्ती के साथ तस्कर गिरफ्तार

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 8 गवाहों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने वसीम को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए हैं.

हल्द्वानीः विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर की पॉक्सो कोर्ट ने कक्षा दो में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित के परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं.

शासकीय अधिवक्ता नवीन जोशी ने बताया कि मामला 7 फरवरी 2019 का है, जहां बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली कक्षा दो में पढ़ने वाली 6 वर्षीय बच्ची के साथ पास के ही लाइन नंबर 6 का रहने वाले वसीम ने बच्ची को दुकान से बहला- फुसलाकर निर्माणाधीन कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बच्ची से किसी को नहीं बताने की धमकी दी.

जब अगले दिन बच्ची को तकलीफ हुई तो परिजनों को पूरी जानकारी बताया कि पास के रहने वाले वसीम भाई ने उसके साथ गलत काम किया है. जिसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ बनभूलपुरा थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354, 376, 506 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की.

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि पूरे मामले में 8 गवाहों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने वसीम को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है. साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपये आर्थिक सहायता देने के निर्देश जारी किए हैं.

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