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नैनीताल जिले के न्यायालयों में 10 जुलाई को लगेगी लोक अदालत - सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान

10 जुलाई शनिवार को जिलेभर की न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

10 जुलाई को लगेगी लोक अदालत
10 जुलाई को लगेगी लोक अदालत
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Published : Jun 19, 2021, 7:08 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई शनिवार को जिला न्यायालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के अन्तर्गत आने वाले भरण-पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत व जलकर बिल, आपराधिक शमनीय सिविल मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के साथ ही न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

पढ़ें: ...यहां जान जोखिम में डाल बच्चे उफनती गंगा में खोज रहे लकड़ियां

इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान ने वादकारियों से अपील कि है जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से वर्चुअल या फिजिकल मोड से अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं.

नैनीताल: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 जुलाई शनिवार को जिला न्यायालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी एवं समस्त तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान मोहम्मद खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के अन्तर्गत आने वाले भरण-पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत व जलकर बिल, आपराधिक शमनीय सिविल मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामलों के साथ ही न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

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इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन इमरान ने वादकारियों से अपील कि है जो भी व्यक्ति अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से वर्चुअल या फिजिकल मोड से अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं.

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