हल्द्वानी: कोरोना काल के चलते मार्च से प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों से परिजनों की मुलाकात बंद है. ऐसे में महानिरीक्षक कारागार ने इसके लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके निर्देशानुसार एक सितंबर से कैदियों के परिजन उनसे मुलाकात कर सकेंगे. हालांकि, परिजन एक महीने में दो बार ही कैदी से मुलाकात कर सकेंगे. वहीं, कैदियों से मुलाकात के दौरान परिजन अंदर खाने-पीने की कुछ भी सामग्री नहीं ले जा सकते.
नई गाइडलाइन के हिसाब से मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा. मुलाकात से पहले 10 दिन के भीतर की कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य होगा. वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य के मुताबिक, नई गाइडलाइन के तहत कैदियों की मुलाकात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पूरा ख्याल रखा जाएगा. करोना संक्रमण रोकने के दृष्टिगत सभी बचाव किए जाएंगे.
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उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के बीच कैदियों की परिजनों से मुलाकात के लिए ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मुलाकात कराई जा रही थी. ऐसे में नई गाइडलाइन के अनुसार एक सितंबर से परिजन आमने-सामने कैदियों से मुलाकात कर सकेंगे.