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देवस्थानम बोर्ड पर बोलीं इंदिरा हृदयेश, विपक्ष पुरोहितों के साथ

देवस्थानम् बोर्ड पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इंदिरा हृदयेश ने कहा कि विपक्ष पुजारी-पुरोहितों के साथ खड़ा है.

Uttarakhand High Court
देवस्थानम बोर्ड पर बोलीं इंदिरा हृदयेश
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Published : Jul 21, 2020, 8:09 PM IST

हल्द्वानी: देवस्थानम् बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज किया गया है. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं. लेकिन मंदिरों को सरकार द्वारा संचालित करने के फैसले का विरोध कर रहे पुजारियों और पंडों को उन्हें समर्थन है. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार के इस कदम से नाखुश सभी पुजारी समाज को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.

इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि वहां के पुजारी कई पीढ़ियों से पूजा-पाठ कर अपनी आजीविका चलाते हैं. लेकिन उसमें सरकार का दखल ठीक नहीं है. कई गांव भी पूजा-पाठ की बदौलत ही बसे हुए हैं. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. लेकिन विपक्ष चारधाम के पुजारियों और अन्य पुरोहितों के साथ है.

देवस्थानम बोर्ड पर बोलीं इंदिरा हृदयेश.

ये भी पढ़ें: बना रहेगा देवस्थानम् बोर्ड, नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वामी की याचिका की खारिज

बात दें कि, बदरी-केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम् बोर्ड के तहत शामिल करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड को सही माना है. बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

हल्द्वानी: देवस्थानम् बोर्ड को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज किया गया है. नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं. लेकिन मंदिरों को सरकार द्वारा संचालित करने के फैसले का विरोध कर रहे पुजारियों और पंडों को उन्हें समर्थन है. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार के इस कदम से नाखुश सभी पुजारी समाज को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए.

इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि वहां के पुजारी कई पीढ़ियों से पूजा-पाठ कर अपनी आजीविका चलाते हैं. लेकिन उसमें सरकार का दखल ठीक नहीं है. कई गांव भी पूजा-पाठ की बदौलत ही बसे हुए हैं. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. लेकिन विपक्ष चारधाम के पुजारियों और अन्य पुरोहितों के साथ है.

देवस्थानम बोर्ड पर बोलीं इंदिरा हृदयेश.

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बात दें कि, बदरी-केदारनाथ मंदिर समेत 51 अन्य मंदिरों को देवस्थानम् बोर्ड के तहत शामिल करने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने देवस्थानम बोर्ड को सही माना है. बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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