नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के तत्कालीन उप वन संरक्षक किशन चंद (Suspended IFS Kishan Chand) के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निरस्त (IFS Kishan Chandra petition rejected ) कर दी है.
किशन चंद पर कालागढ़ में तैनाती के दौरान मोरघट्टी व पाखरो में अवैध निर्माण के साथ ही पेड़ों के कटान का आरोप है. सरकार ने किशन चंद को निलंबित कर दिया था. साथ ही विजिलेंस को जांच सौंप दी थी. विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
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किशन चंद ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाये गये आरोप निराधार हैं. जितने भी कार्य उनके द्वारा किये गए वे विभागीय अधिकारियों की सहमति के किये गए हैं. जिसके कारण उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाये. वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया है.