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जिला योजना समिति के चुनाव ना होने पर HC सख्त, सरकार को तिथि बताने के दिए आदेश

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Published : Mar 4, 2021, 12:27 PM IST

देहरादून निवासी प्रदीप भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अब तक जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. जिस वजह से प्रदेश में कई विकास कार्य बाधित हो गए हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली 650 करोड़ की धनराशि को सरकार के द्वारा जिलों के डीएम से खर्च करवाया जा रहा है.

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड में जिला योजना समिति के चुनाव न होने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 मार्च यानी आज चुनाव की तिथि कोर्ट को बताने के आदेश दिए हैं. वहीं इस मामले में राज्य सरकार आज कोर्ट को तिथि बता सकती है.

बता दें कि देहरादून निवासी प्रदीप भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अब तक जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. जिस वजह से प्रदेश में कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली 650 करोड़ की धनराशि को सरकार के द्वारा जिलों के डीएम से खर्च करवाया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी 2 नवंबर 2020 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर चुनाव करवाने की सहमति जताई थी. लेकिन सरकार ने मामले पर कोई फैसला नहीं लिया. जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा 24 मार्च 2020 को कोविड के चलते जिला योजना समिति के चुनाव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई थी, जो आज भी कायम है.

पढ़ें-बजट 2021ः आम से लेकर खास पर कितनी खरी उतरेगी त्रिवेंद्र सरकार, खास रिपोर्ट

वहीं पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था. जिसके बाद आज राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव के बाद जिला योजना समिति (DPC) के चुनाव करवा लिया जाएंगे. जिस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 4 मार्च यानी आज अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकार से पूछा है की किसी तिथि को उत्तराखंड में जिला योजना समिति के चुनाव संपन्न हो पाएंगे.

नैनीताल: उत्तराखंड में जिला योजना समिति के चुनाव न होने के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 मार्च यानी आज चुनाव की तिथि कोर्ट को बताने के आदेश दिए हैं. वहीं इस मामले में राज्य सरकार आज कोर्ट को तिथि बता सकती है.

बता दें कि देहरादून निवासी प्रदीप भट्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में अब तक जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए हैं. जिस वजह से प्रदेश में कई विकास कार्य बाधित हो रहे हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली 650 करोड़ की धनराशि को सरकार के द्वारा जिलों के डीएम से खर्च करवाया जा रहा है. याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी 2 नवंबर 2020 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर चुनाव करवाने की सहमति जताई थी. लेकिन सरकार ने मामले पर कोई फैसला नहीं लिया. जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा 24 मार्च 2020 को कोविड के चलते जिला योजना समिति के चुनाव पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई थी, जो आज भी कायम है.

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वहीं पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था. जिसके बाद आज राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव के बाद जिला योजना समिति (DPC) के चुनाव करवा लिया जाएंगे. जिस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 4 मार्च यानी आज अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं. साथ ही सरकार से पूछा है की किसी तिथि को उत्तराखंड में जिला योजना समिति के चुनाव संपन्न हो पाएंगे.

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