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राज्य सरकार और पौड़ी नगर पालिका से HC ने मांगा जवाब, वित्तीय अनियमितता का है मामला - नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर पालिका पौड़ी मांगा जवाब

गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर पालिका व पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Dec 31, 2020, 9:14 PM IST

नैनीताल: पौड़ी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार, नगर पालिका पौड़ी और पालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

आपको बता दें कि पौड़ी निवासी नमन चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर पालिका में वित्तीय अनिमितताओं का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि पालिका अध्यक्ष ने पिछले कार्यकाल व वर्तमान कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की है. सड़क निर्माण, पार्किंग के ठेके का आवंटन समेत पालिका के टेंडर मनमाने तरीके से दिए गए. 2014 से 2017 का पार्किंग का पैसा नगर पालिका फंड में जमा नहीं किया गया है.

पढ़ें- खबर पर मुहर: राजीव भरतरी बने उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक

याचिकाकर्ता ने घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच और घोटाले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर पालिका व पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: पौड़ी नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. राज्य सरकार, नगर पालिका पौड़ी और पालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.

आपको बता दें कि पौड़ी निवासी नमन चंदोला ने जनहित याचिका दायर कर पालिका में वित्तीय अनिमितताओं का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि पालिका अध्यक्ष ने पिछले कार्यकाल व वर्तमान कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की है. सड़क निर्माण, पार्किंग के ठेके का आवंटन समेत पालिका के टेंडर मनमाने तरीके से दिए गए. 2014 से 2017 का पार्किंग का पैसा नगर पालिका फंड में जमा नहीं किया गया है.

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याचिकाकर्ता ने घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच और घोटाले में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार, नगर पालिका व पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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