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प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर हाई कोर्ट सख्त, 117 फैक्ट्रियों पर जल्द लग सकते हैं ताले

उत्तराखंड में प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं. हाई कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार हुए प्रदूषण फैला रही फैक्ट्रियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
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Published : Jun 14, 2019, 1:22 PM IST

नैनीताल: प्रदेश में प्रदूषण फैला रही 117 फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि प्रदेश भर में करीब 117 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और जिनसे प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण हो रहा है. जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है.

सीके शर्मा, याचिकाकर्ता/अधिवक्ता, हाई कोर्ट.

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया है. साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह प्रदूषण फैला रही सभी कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करें, जिससे प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद किया जा सके.

पढ़ें- 13 साल की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी ने तेजाब पीकर दी जान

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 117 फैक्ट्रियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर 8 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है. जबकि कुछ की रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद कार्रवाई की जायेगी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इस प्लांट से क्षेत्र की करीब 90 फैक्ट्रियां जुड़ी हुई हैं. हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक ऐसी फैक्ट्री संचालित हैं, जिसकी वजह से यहां प्रदूषण फैल रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.

नैनीताल: प्रदेश में प्रदूषण फैला रही 117 फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि प्रदेश भर में करीब 117 फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और जिनसे प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण हो रहा है. जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है.

सीके शर्मा, याचिकाकर्ता/अधिवक्ता, हाई कोर्ट.

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लिया है. साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह प्रदूषण फैला रही सभी कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करे और उन पर नियमानुसार कार्रवाई करें, जिससे प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद किया जा सके.

पढ़ें- 13 साल की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी ने तेजाब पीकर दी जान

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 117 फैक्ट्रियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. जिनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर 8 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है. जबकि कुछ की रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद कार्रवाई की जायेगी.

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इस प्लांट से क्षेत्र की करीब 90 फैक्ट्रियां जुड़ी हुई हैं. हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगाते हुए इन फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक ऐसी फैक्ट्री संचालित हैं, जिसकी वजह से यहां प्रदूषण फैल रहा है. याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.

Intro:स्लग-फैक्ट्री पी आई एल

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश में प्रदूषण फैला रही 117 फैक्ट्रियों पर जल्द ही ताले लग सकते हैं क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शपथ पत्र पेश कर कहा है कि प्रदेश भर में करीब 117 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और जिनसे प्रदेश में वायु और जल प्रदूषण हो रहा है जिससे लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है


Body:मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह प्रदूषण फैला रही सभी कंपनियों को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करें,,, ताकि प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद किया जा सके,,,
आज इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश में 117 फैक्ट्रियों नियम का पालन नहीं कर रही है जिनको नोटिस जारी करे गए हैं वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन न करने पर 8 फैक्ट्रीयो को बंद कर दिया गया है,, जबकि 10 फैक्ट्रीयो की रिपोर्ट आनी है जिसके बाद कार्यवाही की जायेगी।


Conclusion: वही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि सितारगंज में दो ट्रीटमेंट प्लांट है और वह भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं,, मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पूछा कि वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिस पर जवाब देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में करीब 90 फैक्ट्रियां प्रदूषण फैला रही हैं, और उनकी कार्रवाई से यह सभी फैक्चर बंद हो जाएंगी जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फैक्ट्री बंद होने की चिंता है पर्यावरण कि नहीं,,,
मामले को गंभीरता से लेते मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वह सभी फैक्ट्रियों को 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी नियमानुसार कार्रवाई करें,, ताकि प्रदूषण फैला रही कंपनियों को बंद कर आ जा सके।
आपको बता दें कि उधम सिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर व पंतनगर के आसपास करीब 32 से अधिक फेक्ट्री संचालित हैं जिसकी वजह से उक्त जगह में वायु , जल प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण अब तक दर्जनों के अकाल मौत हो गई है जबकि कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं फेक्ट्रीयो से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं जिसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है

बाइट- सीके शर्मा अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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