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समूह 'ग' परीक्षा में सहायक नहीं देने पर HC सख्त, सरकार और सचिव कार्मिक से मांगा जवाब - सरकार और सचिव कार्मिक से मांगा जवाब

समूह 'ग' की परीक्षा में आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सचिव कार्मिक जवाब मांगा है.

नैनीताल हाई कोर्ट
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Published : May 8, 2019, 5:00 PM IST

नैनीतालः समूह 'ग' की परीक्षा में आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश में संशोधन करने को भी कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता याचिकाकर्ता.


बता दें कि टिहरी निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. दायर याचिका में कहा है कि वो 75% दृष्टिहीन हैं. उन्हें परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उन्हें इस पर प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर सहायक नहीं दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली.

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वहीं, बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही मामले पर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.

नैनीतालः समूह 'ग' की परीक्षा में आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश में संशोधन करने को भी कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता याचिकाकर्ता.


बता दें कि टिहरी निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. दायर याचिका में कहा है कि वो 75% दृष्टिहीन हैं. उन्हें परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उन्हें इस पर प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर सहायक नहीं दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली.

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वहीं, बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही मामले पर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.

Intro:स्लग- जवाब सचिव कार्मिक

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- प्रदेश की समूह ग की परीक्षा में आंशिक दृस्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब पेश कर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए है, साथ ही सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए शाशनदेश में संशोधन करने के निर्देश दिए है।




Body:आपको बता दे कि टिहरी निवाशी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है की वो 75 % दृष्टि हीन है और उसको परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है लेकिन सरकार ने उसको परीक्षा में ये कहते हुए सहायक नही दिया की उनके पास सहायक देने का प्रावधान नही है,, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की सरण ली और आज मामले में सुनवाई करते हुए न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब पेश करने के आदेश दिए है,, 


Conclusion:मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।


बाईट- अकरम खान, अधिवक्ता याचिकाकर्ता।


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