नैनीतालः समूह 'ग' की परीक्षा में आंशिक दृष्टि बाधितों को सहायक देने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को 18 जून तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश में संशोधन करने को भी कहा है.
बता दें कि टिहरी निवासी लक्ष्मी मेहरा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था. दायर याचिका में कहा है कि वो 75% दृष्टिहीन हैं. उन्हें परीक्षा में सहायक देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार ने उन्हें इस पर प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर सहायक नहीं दिया. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट की शरण ली.
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वहीं, बुधवार को मामले में सुनवाई करते हुए न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार और सचिव कार्मिक को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. साथ ही मामले पर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.