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डेंगू को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- प्रदेश में किस कारण से फैल रहा डेंगू - न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा

यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है. जिसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

डेंगू को लेकर हाईकोर्ट सख्त
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Published : Nov 4, 2019, 9:24 PM IST

नैनीतालः प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू के मामले पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. ऐसे में प्रदेश में डेंगू किस कारण से फैल रहा है?

बता दें कि, यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है. जिसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

ये भी पढ़ेंःउत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बनेगी 50KM लंबी मानव श्रृंखला, एक लाख लोग होंगे शामिल

याचिका की मुख्य बिंदु-

  • देश के अस्पतालों में 500 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था.
  • विशेष डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति.
  • दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना.
  • डेंगू से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा.
  • डेंगू से निपटने के लिए विशेष दवाओं का स्टॉक.
  • ब्लड बैंक और ब्लड टेस्टिंग की विशेष व्यवस्था करने समेत मेडिकल बोर्ड के गठन.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मेडिकल बोर्ड का गठन विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाए. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

नैनीतालः प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू के मामले पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. ऐसे में प्रदेश में डेंगू किस कारण से फैल रहा है?

बता दें कि, यूथ बार एसोसिएशन ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लंबे समय से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है. जिसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

ये भी पढ़ेंःउत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बनेगी 50KM लंबी मानव श्रृंखला, एक लाख लोग होंगे शामिल

याचिका की मुख्य बिंदु-

  • देश के अस्पतालों में 500 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था.
  • विशेष डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति.
  • दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना.
  • डेंगू से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा.
  • डेंगू से निपटने के लिए विशेष दवाओं का स्टॉक.
  • ब्लड बैंक और ब्लड टेस्टिंग की विशेष व्यवस्था करने समेत मेडिकल बोर्ड के गठन.

वहीं, याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मेडिकल बोर्ड का गठन विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाए. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है.

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प्रदेश में फैल रहे डेंगू के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 2 सप्ताह में मांगा जवाब।

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प्रदेश में अब भी फैल रहे तेजी से डेंगू के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और प्रदेश में डेंगू किस कारण से फैल रहा है।


Body:आपको बता दे की यूथ बार एसोसिएशन के द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि प्रदेश में लंबे समय से डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है जिसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा प्रदेश के अस्पतालों में 500 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था डेंगू को रोकने के लिए,
2- विशेष डाक्टर और स्टाफ की नियुक्ति
3- दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल फैसिलिटी और
4- डेंगू से हुई मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने,
5- डेंगू से निपटने के लिए विशेष दवाओं का स्टॉक रखने
6- ब्लड बैंक और ब्लैक टेस्टिंग की विशेष व्यवस्था करने समेत मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की है,
साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मेडिकल बोर्ड का गठन विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाए।


Conclusion:मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ राज्य सरकार से 2 सप्तहा में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि डेंगू जैसी घातक बीमारी किस कारण से फैल रही है और इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं।
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