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हाईकोर्ट से डीएवी देहरादून समेत 9 कॉलेजों को राहत, संबद्धता समाप्ति के आदेश पर लगी रोक - Affiliation of DAV College Dehradun

एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि से डीएवी कॉलेज देहरादून समेत 9 कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को इस मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं.

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हाईकोर्ट से डीएवी कॉलेज देहरादून को राहत
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Published : Jul 3, 2023, 3:26 PM IST

Updated : Jul 3, 2023, 4:21 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कॉलेजों की संबद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायलय ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कालेजों की संबद्धता समाप्त कर दी है. जिसमें देहरादून के कई बड़े कॉलेज भी शामिल हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करते हुए उनकी विश्वविद्यालय की बेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए हैं. जिसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है.
पढ़ें-गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से 10 महाविद्यालयों के एफिलेशन रद्द, आक्रोशित छात्रों ने खोला मोर्चा

याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कॉलेज का पक्ष सुने, बिना नियमावली का अवलोकन किए उनकी संबद्धता समाप्त कर दी. इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाये. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है.
पढ़ें- 10 महाविद्यालयों के एफिलिएशन मामले पर गढ़वाल विवि नहीं लेगा फैसला, सरकार के पाले में डाली गेंद

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कॉलेजों की संबद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय विश्वविद्यालय से मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.

मामले के अनुसार डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायलय ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कालेजों की संबद्धता समाप्त कर दी है. जिसमें देहरादून के कई बड़े कॉलेज भी शामिल हैं. आदेश में यह भी कहा गया है कि कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करते हुए उनकी विश्वविद्यालय की बेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए हैं. जिसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा उत्पन्न हो गया है.
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याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कॉलेज का पक्ष सुने, बिना नियमावली का अवलोकन किए उनकी संबद्धता समाप्त कर दी. इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाये. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है.
पढ़ें- 10 महाविद्यालयों के एफिलिएशन मामले पर गढ़वाल विवि नहीं लेगा फैसला, सरकार के पाले में डाली गेंद

Last Updated : Jul 3, 2023, 4:21 PM IST
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