नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपर जिला न्यायाधीश प्रथम हल्द्वानी कंवर अमरिंदर सिंह द्वारा एक ही मामले में एक दिन में दो आदेश करने को गम्भीरता से लिया है. हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए इस मामले में दो हफ्ते के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है . यह नोटिस हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जाएगा. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई.
मामले के अनुसार लालकुआं तहसील के अंतर्गत जग्गीबंगर में नवीन चन्द्र जोशी व भुवन चन्द्र के बीच 2019 से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था. इस मामले में नवीन चन्द्र जोशी ने सिविल जज हल्द्वानी के समक्ष सिविल शूट दायर किया था. जनवरी 2023 में सिविल जज ने नवीन जोशी के पक्ष में आदेश करते हुए भुवन चन्द्र के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी. इस आदेश के खिलाफ भुवन भट्ट ने अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील की.इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने 25 फरवरी 2023 को दोनों पक्षों से सुलहनामा करने को कहा. लेकिन यह सुलह वार्ता असफल रही. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 3 अप्रैल 2023 तय कर दी. मगर बाद में उसी दिन कोर्ट ने भुवन चन्द्र के पक्ष में सिविल जज द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी. मामले की सुनवाई की तिथि 3 अप्रैल ही तय की. 3 अप्रैल को नवीन जोशी के अधिवक्ता जब कोर्ट में मामले की पैरवी के लिये पहुंचे तो उन्हें इस मुकदमे में स्टे ऑर्डर पारित होने की जानकारी मिली. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
हाईकोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए अपर जिला न्यायाधीश कंवर अमरिंदर सिंह को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है. साथ ही उनके द्वारा पारित स्टे ऑर्डर पर रोक लगा दी है.