नैनीताल: हिमालयन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी मामले में छात्रों द्वारा दी गई अवमानना याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने छात्रों की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही छात्रों के अधिवक्ता को पुनः अवमानना याचिका दायर करने की छूट दी है. वहीं न्यायालय द्वारा याचिका खारिज होने से छात्रों को बड़ा झटका लगा है.
आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2014 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार कर दी थी. सरकार के इस आदेश को कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फीस वृद्धि के आदेश पर रोक लगा दिया. साथ ही कॉलेज और सरकार को आदेश दिए थे कि जिन छात्रों से बढ़ी फीस ली गई है, उन्हें वापस करें.
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मामले में कॉलेज प्रशासन द्वारा 2015 से आज तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसको लेकर छात्रों द्वारा हाईकोर्ट में कॉलेज के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई. वहीं आज याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देहरादून को राहत देते हुए छात्रों की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने छात्रों के अधिवक्ता को छूट दी है कि वह पुनः अपनी याचिका को सही करते हुए अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं.